10.3 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

आठ साल बाद बेटे की गवाही ने साबित कर दिया अपराध

धनियाखाली थाना क्षेत्र के जमाईबाटी कपगाछी गांव के निवासी शेख नजीबुल को पत्नी सबीना बेगम की हत्या के मामले में चुंचुड़ा अदालत ने दोषी करार दिया है.

प्रतिनिधि, हुगली

धनियाखाली थाना क्षेत्र के जमाईबाटी कपगाछी गांव के निवासी शेख नजीबुल को पत्नी सबीना बेगम की हत्या के मामले में चुंचुड़ा अदालत ने दोषी करार दिया है. घटना 25 अगस्त 2015 की है, जब नजीबुल ने अपनी पत्नी को तकिए से दबाकर मार डाला था. यह वारदात उसने अपने दो बच्चों के सामने अंजाम दी थी. उस समय नजीबुल का छह साल का बेटा साहिल अपने पिता को रोकने की कोशिश कर रहा था.

सबीना के पिता मतिआर रहमान की शिकायत पर धनियाखाली पुलिस ने नजीबुल को गिरफ्तार किया था. जांच पूरी होने के बाद, 23 दिसंबर 2015 को चार्जशीट दाखिल की गयी. नजीबुल पर 498/ए, 302, और 201 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. 12 अप्रैल 2022 को साहिल ने न्यायाधीश के समक्ष गुप्त बयान दिया था और अब 13 साल की उम्र में उसने कोर्ट में गवाही दी. सरकारी वकील शंकर गांगुली ने बताया कि साहिल की गवाही इस मामले में महत्वपूर्ण रही. हुगली जिला अदालत के तीसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कौस्तव मुखोपाध्याय ने नजीबुल को दोषी ठहराया. हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद या फांसी की सजा हो सकती है. सजा की घोषणा गुरुवार को होगी. कोर्ट जाते समय नजीबुल ने अपना दोष कबूलने से इनकार कर दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें