10 हत्यारों को आजीवन कारावास
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 18 Feb 2017 8:28 AM
हावड़ा. हावड़ा के तृतीय अतिरिक्त न्यायालय के न्यायाधीश मनोज शर्मा ने जमीन बंटवारा व राजनीतिक रंजिश को लेकर एक व्यक्ति की हत्या के दोषी एक ही परिवार के 10 सदस्यों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अभियुक्तों को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी देना पड़ेगा. जुर्मानी नहीं देने की सूरत में उनकी सजा […]
इन 10 दोषियों में एक महिला भी शामिल है. यह जानकारी सहायक सरकारी वकील पुलक कुमार राय ने दी. उन्होंने बताया कि इन सभी को अपने पड़ोसी कुद्दुस पटवारी की निर्मम हत्या करने का दोषी पाया गया. सभी पर आइपीसी की धारा 396, 427, 448, 412 सहित आर्म्स एक्ट की भी धारा लगायी गयी है. दोषियों के नाम इंसान शाह, अफजल शाह, मानवर शाह, बहार अली, वाइ अली मल्लिक, हफीज शाह, केरो शाह, मस्तान शाह, आकीतान बीवी व खोरसेन शाह हैं.
सहायक सरकारी वकील ने बताया कि घटना 29 दिसंबर, 1998 की सुबह 11 बजे पांचला थाना अंतर्गत फकीरपाड़ा में घटी थी. दोनों परिवार के बीच जमीन को लेकर एक विवाद था. शाह परिवार माकपा समर्थक व पटवारी परिवार कांग्रेस समर्थक होने की वजह से दोनों परिवारों के बीच बेहद तनाव का माहौल था. 29 दिसंबर की सुबह ये सभी कुद्दुस के घर पहुंचे व तोड़फोड़ शुरू कर दी. इसके बाद उसे घर से बाहर निकाला व धारदार हथियार से हमला बोल दिया जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गयी.
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