तापस पॉल मामले में खंडपीठ का स्पष्टीकरण

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कोलकाता. सांसद तापस पॉल मामले में 13 अगस्त को कलकत्ता हाइकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले के संबंध में खंडपीठ ने राय अलग-अलग होने पर अपना स्पष्टीकरण दिया है. उल्लेखनीय है कि खंडपीठ के दोनों जजों की राय अलग-अलग थी. मामले को तीसरे जज के पास भेजने का निर्देश मुख्य न्यायाधीश ने दिया था. हालांकि […]

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कोलकाता. सांसद तापस पॉल मामले में 13 अगस्त को कलकत्ता हाइकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले के संबंध में खंडपीठ ने राय अलग-अलग होने पर अपना स्पष्टीकरण दिया है.

उल्लेखनीय है कि खंडपीठ के दोनों जजों की राय अलग-अलग थी. मामले को तीसरे जज के पास भेजने का निर्देश मुख्य न्यायाधीश ने दिया था.

हालांकि बार एसोसिएशन की ओर से फैसला अलग-अलग होने पर स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया गया. न्यायाधीश गिरीश गुप्त व न्यायाधीश तपोव्रत चक्रवर्ती ने स्पष्ट किया कि उनमें किसी प्रकार का कोई कानूनी मत विरोध नहीं था. सिंगल बेंच के फैसले की सहमति पर मत विरोध था. इसकी जानकारी खंडपीठ ने लिखित तौर पर दी.

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