स्वीमिंग पूल में छात्र की हुई मौत के मामले में रहस्य बरकरार
Updated at : 01 Jun 2019 1:51 AM (IST)
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सीबीआइ ने कोर्ट में पेश की अपनी रिपोर्ट बर्दवान : बर्दवान नगर के आलमगंज स्थित चिल्ड्रेंस कल्चरल सेंटर के स्वीमिंग पूल से छात्र का शव बरामद होने बाद मामले की जाचं कर रही सीबीआई ने शुक्रवार को बर्दवान सीजेएम अदालत में अपनी रिपोर्ट पेश की. अदालत ने सीबीआई की रिपोर्ट को अपने पास सुरक्षित रख […]
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सीबीआइ ने कोर्ट में पेश की अपनी रिपोर्ट
बर्दवान : बर्दवान नगर के आलमगंज स्थित चिल्ड्रेंस कल्चरल सेंटर के स्वीमिंग पूल से छात्र का शव बरामद होने बाद मामले की जाचं कर रही सीबीआई ने शुक्रवार को बर्दवान सीजेएम अदालत में अपनी रिपोर्ट पेश की. अदालत ने सीबीआई की रिपोर्ट को अपने पास सुरक्षित रख लिया है. दो सितंबर 2012 की शाम सात बजे बर्दवान के आनंदपल्ली निवासी रमेन सामंत (21) बर्दवान नगर के आलमगंज स्थित चिल्ड्रेंस कल्चरल सेंटर के स्वीमिंग पूल में तैराकी का प्रशिक्षण लेने गया था.
रमेन बर्दवान के विवेकानंद कालेज में अंग्रेजी आनर्स के द्वितीय वर्ष का छात्र था. काफी देर तक घर नहीं लौटने पर रमेन के मोबाइल पर उसकी मां कई बार फोन किया लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिला. रात करीब 10.10 बजे रमेन के अस्वस्थ होने की सूचना परिवारवालो को मिली. उन लोगों को स्वीमिंग पूल पर पहुंचने की सूचना दी गयी. वहीं पुलिस भी घटनास्थल पहुंच गयी थी.
रमेन को स्वीमिंग पूल से बरामद किया गया. उसके शरीर पर कई चोट के निशान मिले थे. इस मामले में मृतक के पिता देबकुमार सामंत ने बर्दवान थाने में शिकायत दर्ज करायी. पिता का अरोप था कि रमेन की हत्या की गयी है. बेटे की हत्या के आरोप में कई दोस्त और स्वीमिंग पूल प्रबंधन जुड़े हैं. हत्या के बाद रमेन का शव स्वीमिंग पूल में फेक दिया गया था. शिकायत के बाद पुलिस ने हत्या और सबूत गायब करने का मामला दर्ज किया.
जांच के दौरान पुलिस ने स्वीमिंग पूल के केयरटेकर गोपीमोहन चटर्जी और प्रशिक्षक प्रसेनजित सोम को गिरफ्तार किया. दोनो को हिरासत में लेने के के बाद मामले की जांच सीआईडी को सौंप दिया गया. पोस्टमार्टम में स्वीमिंग पूल में डूबकर छात्र रमेन के मौत होने की रिपोर्ट पेश की गयी. बिसरा रिपोर्ट में मृतक के पेट में ईथाईल एलकोहल का सबूत मिला.
शराब के नशे में धूत्त होकर तैराकी करते वक्त रमेन के मौत की रिपोर्ट सीआईडी ने अदालत में पेश किया. पुलिस ने केयरटेकर गोपीमोहन चटर्जी और फ्रशिक्षक प्रसेनजीत के खिलाफ कार्य में लापरवाही (304A) की धारा में चार्जशीट पेश किया. जबकि मृतक के पिता ने इसका विरोध किया. मृतक के पिता ने सीआईडी की रिपोर्ट पर अविश्वास जताते हुए हाईकोर्ट में मामला दर्ज किया.
हाईकोर्ट में उन्होने बताया कि उनका बेटा कभी शराब नहीं पीता था. इस दौरान उन्होंने बिसेरा रिपोर्ट बेटे का है या नही इस मामले डीएनए जांच का दावा किया. बिसरा रिपोर्ट में मृतक के पेट में बालू मिलना बताया गया. मृतक छात्र के पिता के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में सवाल किया कि स्वीमिंग पूल में बालू कैसे आया? हाईकोर्ट ने पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी अदालत में पेश करने का आदेश दिया. वहीं सीआईडी ने वह रिपोर्ट खो जाने की बात बतायी. इसके बाद में हाईकोर्ट ने सीबीआई को पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी और बिसेरा रिपोर्ट को लेकर पुन: जांच करने का आदेश दिया था.
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