हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा, इतने रुपये का लगा जुर्माना

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अब्बास अंसारी (फाइल फोटो)

UP News: हेट स्पीच के मामले में मऊ कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाते हुए 2 साल की सजा सुनाई है.

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UP News: मऊ सदर से विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ MP MLA कोर्ट ने शनिवार को बड़ी सजा सुनाई है. हेट स्पीच के मामले में मऊ कोर्ट ने 2 साल की सजा का फैसला दिया है. दरअसल, उन्होंने विधानसभा चुनाव 2022 के चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ फैसला दिया था.

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इतना भरेंगे जुर्माना

दरअसल, हेट स्पीच मामले की सुनवाई शनिवार को मऊ जिले की MP MLA कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केपी सिंह सुनवाई कर रहे थे. इस दौरान सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उन्हें भड़काऊ भाषण में दोषी पाया गया था. अब्बास अंसारी को 2 हजार रुपए जुर्माने के भी भरने होंगे. ऐसे में अब्बास अंसारी के सहयोगी आरोपी मंसूर अंसारी को भी सजा सुनाई गई है. मंसूर को कोर्ट ने धारा 120 बी के तहत साजिश रचने में दोषी पाए जाने की वजह से 6 महीने की सजा दी गई है. इस दौरान ���ंसूर को भी 1 हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा.

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हाई कोर्ट का खटखटाएंगे दरवाजा

मऊ जिले की MP MLA कोर्ट के इस फैसले को अब्बास अंसारी इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है. दरअसल, अंसारी का कहना है कि कोर्ट में उनके पक्ष को सही तरीके से सुना नहीं गया है. यही वजह है कि अब सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे.

क्या जाएगी विधायकी?

कोर्ट के इस फैसले के बाद यह सवाल उठता है कि क्या अब्बास अंसारी की विधायकी जाएगी? हालांकि, सजा के ऐलान के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि उनकी विधायकी अभी सुरक्षित है. ऐसा इसलिए क्योंकि कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है. अगर यह सजा 2 साल से ज्यादा होती, तो उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो जाती.

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