क्या अल्पसंख्यक संस्थाएं पूरी तरह शिक्षा के अधिकार कानून के दायरे से बाहर हैं : सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने अल्पसंख्यकों के स्कूलों के संदर्भ में दायर एक याचिका पर आज केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया. याचिका में इस पहलू पर संविधान पीठ द्वारा फिर से विचार का अनुरोध किया गया है कि क्या सहायता प्राप्त और गैर सहायता वाली अल्पसंख्यक संस्थाएं पूरी तरह से शिक्षा के अधिकार […]
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने अल्पसंख्यकों के स्कूलों के संदर्भ में दायर एक याचिका पर आज केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया. याचिका में इस पहलू पर संविधान पीठ द्वारा फिर से विचार का अनुरोध किया गया है कि क्या सहायता प्राप्त और गैर सहायता वाली अल्पसंख्यक संस्थाएं पूरी तरह से शिक्षा के अधिकार कानून के दायरे से बाहर हैं.
न्यायालय ने इससे पहले इस याचिका पर नोटिस जारी किये बगैर ही केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था. याचिका में कहा गया है कि अल्पसंख्यक संस्थाओं के शिक्षा के अधिकार कानून के दायरे से बाहर रखे जाने के बाद उन्हें तो इस कानून के प्रावधान के अनुसार मान्यता की जरूरत नहीं है.
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