सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार मामले में UP के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका खारिज की

नयी दिल्ली / लखनऊ : सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी. उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रजापति की जमानत याचिका के खिलाफ शीर्ष अदालत में दलील दी है कि पूर्व मंत्री के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं. जमानत दिये […]
नयी दिल्ली / लखनऊ : सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी. उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रजापति की जमानत याचिका के खिलाफ शीर्ष अदालत में दलील दी है कि पूर्व मंत्री के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं. जमानत दिये जाने पर गवाह और सबूतों से छेड़छाड़ का खतरा बढ़ जायेगा. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी.
Supreme Court dismissed the bail plea of former Uttar Pradesh Minister Gayatri Prajapati in a rape case. (File pic) pic.twitter.com/XDjK1Cm2os
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 16, 2018
जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी. मालूम हो कि गायत्री प्रजापति बलात्कार के मामले में करीब एक साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं. पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका के विरोध में उत्तर प्रदेश की सरकार ने शीर्ष अदालत में दलील दी कि प्रजापति के खिलाफ काफी सबूत मिले है. अब भी पीड़िता और अहम गवाहों के बयान अदालत में दर्ज होना है. पूर्व मंत्री को जमानत दिये जाने के बाद गवाह और सबूतों से छेड़छाड़ का खतरा बढ़ जायेगा. शीर्ष अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सूनने के बाद गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका खारिज कर दी. मालूम हो कि गायत्री प्रजापति पिछले साल विधानसभा चुनाव के दौरान ही गिरफ्तार कर लिये गये थे. गिरफ्तारी के बाद से वह अब तक जेल में बंद हैं.
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