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शिक्षाधिकारी का फरमान, कार्यालय में किसी भी अधिकारी-कर्मचारी का चरण स्पर्श निषेध, होंगे दंड के भागीदार

Updated at : 11 Feb 2018 8:11 PM (IST)
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शिक्षाधिकारी का फरमान, कार्यालय में किसी भी अधिकारी-कर्मचारी का चरण स्पर्श निषेध, होंगे दंड के भागीदार

बहराइच : जिले के शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने अपने कार्यालय में किसी भी अधिकारी और कर्मचारी के पैर छूने पर रोक लगाने के लिखित आदेश जारी किये हैं. उक्त आदेश नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने की खबर सोशल मीडिया वाइरल हो गयी है. बहराइच में राजेंद्र प्रसाद पांडेय जिला विद्यालय निरीक्षक के […]

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बहराइच : जिले के शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने अपने कार्यालय में किसी भी अधिकारी और कर्मचारी के पैर छूने पर रोक लगाने के लिखित आदेश जारी किये हैं. उक्त आदेश नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने की खबर सोशल मीडिया वाइरल हो गयी है. बहराइच में राजेंद्र प्रसाद पांडेय जिला विद्यालय निरीक्षक के पद पर तैनात हैं. हाल ही में उन्होंने अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तत्काल प्रभाव से लागू होने वाला एक आदेश चस्पा कराया, जिसमें लिखा था कि ‘‘कार्यालय में किसी भी अधिकारी/ कर्मचारी का चरण स्पर्श करना निषेध है.’

डीआईओएस पांडेय से जब उक्त विषय पर पूछा गया तो उनका कहना था कि ‘शिक्षा विभाग से संबद्ध विभाग होने के कारण हमारे दफ्तर में ज्यादातर शिक्षक ही अपने कार्यों को लेकर आते हैं और एक शिक्षक जब मेरे या किसी अन्य के पैर छुए, तो अच्छा नहीं लगता.’ पांडेय ने पत्रकारों से कहा कि अपना काम निकालने के लिए चेहरे पर झूठी मुस्कान और अभिवादन के नाम पर पैर छूने की परंपरा आम हो चुकी है, जो सर्वथा गलत है. ज्यादातर लोग तो पैर की बजाय घुटने ही छूने का दिखावा करते हैं.

उन्होंने कहा कि इस गलत परंपरा को अब यहाँ प्रतिबंधित कर दिया गया है. पैर छूने वाले कर्मचारी तथा शिक्षक आशीर्वाद की बजाय अब दंड के भागीदार हो सकते हैं.पांडेय ने कहा, ‘‘नोटिस के अनुसार सिर्फ मेरे ही नहीं कार्यालय में किसी भी अधिकारी तथा कर्मचारी के पैर छूने पर रोक लगायी गयी है. ये आदेश चाटुकारिता की परंपरा को रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से लागू किये गये है.’

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