बीमा राशि के लालच में पत्नी की हत्या करने वाले को उम्रकैद

Updated at : 08 Oct 2017 10:48 AM (IST)
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बीमा राशि के लालच में पत्नी की हत्या करने वाले को उम्रकैद

बहराइच :यूपीमें बहराइच जिले की एक अदालत ने चार लाख रुपये के लालच में पत्नी की हत्या करने वाले एक व्यक्ति को आजीवन कारावास तथा जुर्माने की सजा सुनायी है. अभियोजन पक्ष के अनुसार गिलौला थाना क्षेत्र निवासी विशंभर विश्वकर्मा ने अपनी बहन रुपवती (27) के पहले पति की सडक दुर्घटना में मौत के बाद […]

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बहराइच :यूपीमें बहराइच जिले की एक अदालत ने चार लाख रुपये के लालच में पत्नी की हत्या करने वाले एक व्यक्ति को आजीवन कारावास तथा जुर्माने की सजा सुनायी है. अभियोजन पक्ष के अनुसार गिलौला थाना क्षेत्र निवासी विशंभर विश्वकर्मा ने अपनी बहन रुपवती (27) के पहले पति की सडक दुर्घटना में मौत के बाद उसका विवाह श्रावस्ती जिले निवासी पप्पू उर्फ पवन विश्वकर्मा से कर दी. पहले पति की मौत के बाद उसके बीमे की चार लाख रुपये की दावा राशि रुपवती को मिली थी.

रुपवती के बैंक खाते में जमा इन रुपयों पर पप्पू की नजर थी, लेकिन वह पैसे किसी को देना नहीं चाहती थी. इसे लेकर पप्पू अकसर अपनी पत्नी को मारा पीटा करता था. पत्नी का धन ना मिलने से नाराज पप्पू 24 मई 2016 को गांव के ही अपने कुछ साथियों के साथ प्रसाद चढ़ाने के लिए रुपवती को नजदीक के एक मंदिर में ले गया और वहां उसकी गला दबाकर हत्या कर दी.

सत्र परीक्षण के दौरान अपर जिला जज नरेंद्र कुमार ने मृतका के पति पप्पू उर्फ पवन को कल मुजरिम करार देते हुए उम्रकैद तथा 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं अदा करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

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