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गोरखपुर हादसा : मुख्य सचिव की जांच रिपोर्ट में कॉलेज के प्रिंसिपल और डॉ कफील दोषी, क्रिमिनल केस होगा दर्ज

गोरखपुर : अॅाक्सीजन की कमी से गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में 63 बच्चों की मौत के मामले में मुख्य सचिव राजीव कुमार द्वारा की गयी जांच के बाद प्रस्तुत रिपोर्ट में कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य डॉ. राजीव मिश्रा, एचओडी एनेस्थीसिया बाल रोग विभाग डॉ. सतीश, प्रभारी 100 बेड एईएस वार्ड डॉक्टर कफील खान व पुष्पा […]

गोरखपुर : अॅाक्सीजन की कमी से गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में 63 बच्चों की मौत के मामले में मुख्य सचिव राजीव कुमार द्वारा की गयी जांच के बाद प्रस्तुत रिपोर्ट में कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य डॉ. राजीव मिश्रा, एचओडी एनेस्थीसिया बाल रोग विभाग डॉ. सतीश, प्रभारी 100 बेड एईएस वार्ड डॉक्टर कफील खान व पुष्पा सेल्स के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की संस्तुति की है. इन सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी.

साथ ही इस मामले में लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिये हैं.गौरतलब है कि योगी आदित्यनाथ ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 11 अगस्त को अॅाक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत के मामले की जांच मुख्य सचिव को सौंपी थी. यह रिपोर्ट मुख्य सचिव ने मंगलवार को सीएम को सौंपी थी. कल बुधवार को इस रिपोर्ट के कुछ अंश सार्वजनिक किये गये. साथ ही मुख्यमंत्री ने यह आदेश दिया कि मामले में दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जायेगा.

गोरखपुर हादसा : जांच समिति ने डॉ कफील को दिया क्लीन चिट, कहा ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई बच्चों की मौत

इससे पहले 17 अगस्त को जिलाधिकारी राजीव रौतेला द्वारा गठित पांच सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में डॉ कफील को क्लीनचिट दे दी थी. मुख्य सचिव के जांच रिपोर्ट में तत्कालीन प्रधानाचार्य डॉ राजीव मिश्रा की पत्नी पूर्णिमा शुक्ला कॉलेज के लेखा विभाग के कर्मचारियों के साथ चीफ फार्मेसिस्ट गजानन जायसवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम से जुड़ी धारा के अंतर्गत कार्रवाई होगी. साथ ही डॉ कफील खान के खिलाफ तथ्यों को छिपाने और उसी के अनुरूप शपथ-पत्र दाखिल करने के लिए आपराधिक कार्रवाई होगी.

Prabhat Khabar Digital Desk
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