Rana Ayyub: मनी लॉन्ड्रिंग केस में पत्रकार राणा अयूब को SC से राहत, विशेष अदालत के समन पर 31 जनवरी तक लगी रोक

Rana Ayyub News: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पत्रकार राणा अय्यूब को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी तक इस मामले में सुनवाई पर रोक लगा दी है.
Rana Ayyub News: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पत्रकार राणा अय्यूब (Rana Ayyub) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी तक इस मामले में सुनवाई पर रोक लगा दी है. मनी लांड्रिंग मामले में 27 जनवरी को गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत में सुनावाई होनी थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसपर रोक लगा दी है.
ईडी की ओर से पत्रकार राणा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक केस दर्ज किया गया था. इसके खिलाफ राणा ने गाजियाबाद की पीएमएल को चुनौती दी थी. मामले में विशेष पीएमएल अदालत ने राणा को 27 जनवरी को पेश होने को कहा था. लेकिन सुनवाई टाल दी गई है.
दरअसल पत्रकार राणा अय्यूब (Rana Ayyub News) पर ऑनलाइन अभियान के जरिए चैरिटी के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है. राणा पर लोगों ने धोखा देने और निजी संपत्ति बनाने के लिए करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. इसके लिए राणा ने चैरिटी फंड का इस्तेमाल किया था.
राणा पर विदेशी चंदा कानून का उल्लंघन करने का भी आरोप लगा है. पिछले साल 12 अक्टूबर को ईडी ने राणा के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. इसके बाद 29 नवंबर को गाजियाबाद की विशेष पीएमसी अदालत ने ईडी के शिकायत को संज्ञान में लिया और राणा को समन भेज तलब किया था.
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राणा अय्यूब ने गाजियाबाद (Rana Ayyub Ghaziabad) विशेष अदालत के समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इससे पहले मनी लांड्रिंग मामले इसी साल 23 जनवरी को सुनवाई होनी थी, लेकिन किसी कारण सुनाई 25 जनवरी के लिए टल गई थी.
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By Prabhat Khabar News Desk
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