उत्तरप्रदेश : बांदा में दामाद और बेटी की हत्या में दोषी को आजीवन कारावास
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 05 Apr 2018 11:50 AM
बांदा : बांदा जिले की अदालत ने दामाद और बेटी की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर देने का दोषी पाते हुए कल एक व्यक्ति को आजीवन कारावास और बीस हजार रुपये के अर्थदंड़ की सजा सुनायी है. जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पालीवाल ने आज बताया कि ‘महोबा जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र के बिलहरी […]
बांदा : बांदा जिले की अदालत ने दामाद और बेटी की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर देने का दोषी पाते हुए कल एक व्यक्ति को आजीवन कारावास और बीस हजार रुपये के अर्थदंड़ की सजा सुनायी है. जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पालीवाल ने आज बताया कि ‘महोबा जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र के बिलहरी गांव के चंद्रभान राजपूत की शादी 30 अप्रैल 2015 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के मुढ़ारी गांव निवासी उत्तम राजपूत की बेटी काजल से हुई थी. उन्होंने बताया कि इस शादी से उत्तम खुश नहीं था क्योंकि परिजनों के दवाब में यह शादी हुई थी. 28 मई 2015 को उत्तम अपनी बेटी को पहली बार उसके ससुराल बिलहरी से बुलाने गया था और रात में सोते समय अपने दामाद चंद्रभान तथा बेटी काजल की कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ प्रहार कर हत्या कर दी थी.’
उन्होंने बताया कि ‘घटना की प्राथमिकी चंद्रभान के भाई लाल दीवान ने दर्ज करायी थी. अभियोजन और बचाव पक्ष को सुनने के बाद जिला जज अल्ला रक्खे खां ने कल दामाद और बेटी की हत्या का अपराध साबित हो जाने पर उत्तम राजपूत को आजीवन कारावास और बीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है.’ पालीवाल ने बताया कि ‘दोषी घटना के बाद से ही महोबा की जेल में बंद है.
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