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इलाहाबाद हाईकोर्ट का UP सरकार को निर्देश, सहायक शिक्षा भर्ती परीक्षा-2018 करें स्थगित

Updated at : 07 Mar 2018 7:53 AM (IST)
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इलाहाबाद हाईकोर्ट का UP सरकार को निर्देश, सहायक शिक्षा भर्ती परीक्षा-2018 करें स्थगित

लखनऊ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 स्थगित करने का निर्देश दिया है. पीठ ने सरकार से कहा कि वह शिक्षक अर्हता परीक्षा (टीईटी) 2017 के ताजा परिणाम तैयार होने तक सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 स्थगित रखे. पीठ ने सरकार के परीक्षा नियामक […]

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लखनऊ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 स्थगित करने का निर्देश दिया है. पीठ ने सरकार से कहा कि वह शिक्षक अर्हता परीक्षा (टीईटी) 2017 के ताजा परिणाम तैयार होने तक सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 स्थगित रखे. पीठ ने सरकार के परीक्षा नियामक प्राधिकार (ईआरए) को निर्देश दिया कि वह प्रश्नपत्र के कुल प्रश्नों में से 14 प्रश्न हटाकर सभी उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिका को नये सिरे से जांचना सुनिश्चित करे और उसके बाद ताजा परिणाम घोषित करे. अदालत ने कहा कि उक्त प्रक्रिया पूरी होने तक सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 को स्थगित किया जाये.

न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की पीठ ने तीन सौ से अधिक रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया. याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि टीईटी 2017 में ईआरए के पाठयक्रम से बाहर के सवाल पूछे गये. याचिकाकर्ताओं ने टीईटी 2017 के परिणाम रद्द करने की मांग भी की थी. इस संबंध में सरकार की ओर से पक्ष रखने वाले महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह की दलीलों को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि परीक्षा बोर्ड द्वारा करायी गयी परीक्षा में विश्वास बहाल करने का एकमात्र तरीका यही है कि 14 सवाल हटाकर सभी परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचा जाये और उसके बाद परिणाम घोषित किये जायें.

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