Gorakhpur Tragedy : हाईकोर्ट ने मांगी बीआरडी मेडिकल अस्पताल में ढांचागत, चिकित्सा सुविधाओं पर विस्तृत रिपोर्ट

Updated at : 01 Sep 2017 12:46 AM (IST)
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Gorakhpur Tragedy : हाईकोर्ट ने मांगी बीआरडी मेडिकल अस्पताल में ढांचागत, चिकित्सा सुविधाओं पर विस्तृत रिपोर्ट

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी तादाद में बच्चों की मृत्यु को लेकर अखबार की सुर्खियों में रहे गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कालेज में ढांचागत एवं चिकित्सा सुविधाओं पर शुक्रवार को एक ‘विस्तृत रिपोर्ट’ तलब की. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति एमके गुप्ता की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के […]

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इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी तादाद में बच्चों की मृत्यु को लेकर अखबार की सुर्खियों में रहे गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कालेज में ढांचागत एवं चिकित्सा सुविधाओं पर शुक्रवार को एक ‘विस्तृत रिपोर्ट’ तलब की. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति एमके गुप्ता की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव को व्यक्तिगत तौर पर उस मेडिकल कालेज का दौरा करने और अस्पताल में विभिन्न वार्डों के फोटोग्राफ सहित उपरोक्त ब्योरे वाली एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.

यह आदेश सुनीता शर्मा एवं कई अन्य लोगों द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर पारित किया गया. इन लोगों ने इस महीने के दूसरे सप्ताह में महज 48 घंटे के भीतर बीआरडी मेडिकल कालेज में भर्ती 30 से बच्चों की मौत की न्यायिक जांच कराने की मांग की है. अदालत ने इस जनहित याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए राज्य सरकार को और मोहलत देते हुए इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 सितंबर तय की है.

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