Rourkela News : राउरकेला पुलिस ने रेंजड़ा आइइडी ब्लास्ट समेत अन्य कई मामलों में संलिप्त नक्सली विशु सिंह को गिरफ्तार किया है. मंगलवार की शाम राउरकेला पुलिस जिला मुख्यालय में पश्चिमांचल डीआइजी बृजेश कुमार राय व एसपी नितेश वाधवानी की उपस्थिति में हुई प्रेसवार्ता में इसकी जानकारी दी गयी. इसमें बताया गया कि 14 जून 2025 को शाम 05:05 बजे शिकायतकर्ता रंजीत कुमार कुल्लू, एसआइ, के बलांग थाना, राउरकेला की रिपोर्ट पर यह मामला दर्ज किया गया था. उसी दिन सुबह लगभग 7:00 बजे के बलांग थाना क्षेत्र के अंतर्गत सारंडा वन के सिल्कुटा वन क्षेत्र में सीआरपीएफ और एसओजी टीमों द्वारा संयुक्त रूप से किये गये तलाशी अभियान (माओवादी विरोधी अभियान) के दौरान सशस्त्र भाकपा माओवादी समूहों द्वारा लगाये गये आइइडी विस्फोट में एक सीआरपीएफ जवान गंभीर रूप से घायल हो गया था. जिसकी राउरकेला के अपोलो अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गयी थी. पूछताछ में गिरफ्तार नक्सली ने रेंजडा आइइडी विस्फोट मामले, बांको आइइडी विस्फोट मामले और विस्फोटक लूट मामले में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की. इस मामले में गिरफ्तार नक्सली विशु सिंह (58) केबलांग थाना अंचल के आमझरण गांव का निवासी है.
इन मामलों में है गिरफ्तार नक्सली की संलिप्तता:
1. पीएस यू/एस दिनांक 14.06.2025 केस संख्या 86 1. के. बोलांग 147/148/103(1)/61(2) बीएनएस आर/डब्ल्यू धारा 10/13/18/20 यूएपी अधिनियम आर/डब्ल्यू धारा 3/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम आर/डब्ल्यू धारा 25 शस्त्र अधिनियम (सीआरपीएफ आईईडी विस्फोट मामला)2. बंडामुंडा, राउरकेला जीआरपी केस संख्या 08 दिनांक 03.08.2025 यू/एस 147/148/103(2)/61(2) बीएनएस/10/13/18/20 यूएपी अधिनियम/आर/डब्ल्यू धारा 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम (रेंजेड़ा आईईडी विस्फोट मामला)3. के.बलांग पीएस केस संख्या 103, दिनांक 04.08.2025, यूएस-189(3)/113(3)/113(5)/147/61(2)/351(3)/ 190 बीएनएस आर/डब्ल्यू धारा-10/13/18/20 यूएपी अधिनियम (माओवादी पोस्टर मामला)4. के. बलांग पीएस केस संख्या 84, दिनांक 27.05.2025, यू/एस-191 (2)/191(3)/140(3)/310 (2)/61 (2)/190 बीएनएस आर.डब्ल्यू सेक्शन-10/13/16 (बी)/18/20 यूएपी एक्ट आर.डब्ल्यू सेक्शन 25 आर्म्स एक्ट। (विस्फोटक लूट कांड)
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