पिता की गैर इरादतन हत्या में बेटे को 10 साल की जेल
Updated at : 09 Mar 2017 8:32 AM (IST)
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चाईबासा. पिता की गैर इरादतन हत्या मामले में प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए पुत्र संजय बरजो को दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सश्रम जेल व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. मनोहरपुर के रोबोकेरा निवासी सोमारी बरजो के […]
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चाईबासा. पिता की गैर इरादतन हत्या मामले में प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए पुत्र संजय बरजो को दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सश्रम जेल व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. मनोहरपुर के रोबोकेरा निवासी सोमारी बरजो के बयान पर थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया गया था.
मृतक एतवा बरजो की पत्नी सोमारी बरजो ने दर्ज मामले में बताया था कि 10 जनवरी 2014 को पति एतवा बरजो, बेटा संजय बरजो व बहू बिदिंया बरजो एक साथ घर में बैठकर बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर पिता और पुत्र के साथ झगड़ा हो गया. गुस्से में आकर बेटे ने पिता पर लात-मुक्का से हमला कर दिया. इससे एतवा बेहोश हो गया. 11 जनवरी 2014 को एतवा बरजो की मौत हो गयी.
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