जिले की 8 माइंस को हरी झंडी

Updated at : 18 Jan 2017 5:16 AM (IST)
विज्ञापन
जिले की 8 माइंस को हरी झंडी

एक माह में लंबित पट्टा संविदा का निष्पादन करने का निर्देश राज्य सरकार ने डीसी को पत्र भेज दी जानकारी 13 मामले में कोर्ट में चाईबासा : झारखंड सरकार ने खान एवं खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2015 के तहत पश्चिम सिंहभूम की आठ खदानों के अवधि विस्तार को स्वीकृति दी है. इनमें से […]

विज्ञापन

एक माह में लंबित पट्टा संविदा का निष्पादन करने का निर्देश

राज्य सरकार ने डीसी को पत्र भेज दी जानकारी
13 मामले में कोर्ट में
चाईबासा : झारखंड सरकार ने खान एवं खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2015 के तहत पश्चिम सिंहभूम की आठ खदानों के अवधि विस्तार को स्वीकृति दी है. इनमें से तीन खनन पट्टों को हाइकोर्ट से अस्वीकृति आदेश दिया गया था. वहीं पांच मामले को खान न्यायाधिकरण द्वारा रद्द किया गया था. हालांकि 13 खनन पट्टों का मामला न्यायालय व खान न्यायाधिकरण में लंबित है. पूर्व में लौह अयस्क और मैगनीज खनिज के 21 खनन पट्टों को अस्वीकृत किया गया था. इस संबंध में सरकार के सचिव सुनील कुमार वर्णवाल ने अधिसूचना जारी कर प्रदेश के विभिन्न जिलों के उपायुक्त को पत्र जारी कर सरकार के फैसले से अवगत कराया है.
पत्र में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद के निर्णय के आलोक में कोयला छोड़ लंबित नवीकरण मामलों में अनुपूरक अवधि विस्तार का पट्टा संविदा निष्पादित किया जायेगा. सभी उपायुक्त को एक माह के अंदर लंबित पट्टा संविदा का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
कुछ ऐसी है व्यवस्था
सभी अवधि विस्तारित पट्टों से पट्टाधारी वैधानिक स्वीकृति व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद खनन शुरू कर सकेंगे. बिना वैधानिक स्वीकृति के किसी परिस्थिति में पट्टा क्षेत्र से खनिज का उत्पादन व प्रेषण कार्य शुरू नहीं किया जायेगा. इस आदेश के आधार पर वैसे पट्टाधारियों का अवधि विस्तार किया जायेगा, जिसके संबंध में 12 जनवरी 2015 के पूर्व अस्वीकृति, रद्द या व्ययगत संबंधी आदेश पारित नहीं किया गया हो. इस आदेश के आधार पर अवधि विस्तारित किये गये पट्टाधारियों से किसी प्रकार की देय बकाया राशि या दंड व अतिरिक्त मांग की वसूली पर कोई रोक नहीं होगी. छूट का दावा मान्य नहीं होगा.
सरकार का पत्र प्राप्त हुआ है. पश्चिमी सिंहभूम में आठ माइंस को अवधि विस्तार दिया गया है. इसके आलोक में कार्यवाही शुरू कर दी गयी है. सरकार से तय नियमावली के आधार पर कार्यवाही की जा रही है.
– डॉ. शांतनु कुमार अग्रहरि, उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम
इन माइंस को मिला अवधि विस्तार
1. शाह ब्रदर्स -करमपदा
2. अनिल खिरवाल-बांधबुरू
3. पद्म कुमार जैन- राजाबेड़ा
4. चंद्र प्रकाश शारदा, इटरबालजोड़ी
5. निर्मल कुमार-प्रदीप कुमार- घाटकुड़ी आरएफ
6. निर्मल कुमारी -प्रदीप कुमार -नोवामुंडी
7. देवकाबाई भेलजी – अजिताबुरू घाटकुड़ी आरएफ
8. रामेश्वर जूट मिल – बराईबुरू
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola