सलामी और 30 साल का लगान एकमुश्त देना होगा

Updated at : 11 Jan 2017 2:07 AM (IST)
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सलामी और 30 साल का लगान एकमुश्त देना होगा

खासमहल लीज. नयी शर्त से लीजधारकों पर पड़ेगा बोझ राज्य सरकार से भेजा गया पत्र जिले में करीब 2353 खासमहल भूमि लीज धारक चाईबासा : खासमहल भूमि के लीज धारकों को नयी शर्त के मुताबिक अब सलामी व 30 वर्षों का लगान एकमुश्त भरना होगा. वहीं लीज नवीकरण के अंतर्गत आवासीय प्रयोजन के लिए भूमि […]

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खासमहल लीज. नयी शर्त से लीजधारकों पर पड़ेगा बोझ

राज्य सरकार से भेजा गया पत्र
जिले में करीब 2353 खासमहल भूमि लीज धारक
चाईबासा : खासमहल भूमि के लीज धारकों को नयी शर्त के मुताबिक अब सलामी व 30 वर्षों का लगान एकमुश्त भरना होगा. वहीं लीज नवीकरण के अंतर्गत आवासीय प्रयोजन के लिए भूमि का बाजार मूल्य का दो फीसदी लगान, लगान की दस गुना राशि सलामी और भूमि के मूल्य का दो फीसदी प्रतिवर्ष की दर से लगान वसूला जायेगा.
व्यावसायिक प्रयोजन के लिए भूमि के अद्यतन बाजार मूल्य का पांच फीसदी लगान, लगान की दस गुना राशि सलामी और भूमि के मूल्य का पांच फीसदी प्रतिवर्ष की दर से लगान वसूला जायेगा. हालांकि लगान की शेष की राशि देय नहीं होगी. राज्य सरकार के राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने खासमहल भूमि की लीज बंदोबस्ती और लीज नवीकरण के लिए सलामी व लीज रेंट की नयी दर की घोषणा की है. पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा सहित झींकपानी, हाटगम्हरिया, जगन्नाथपुर, नोवामुंडी, चक्रधरपुर में करीब 2353 खासमहल भूमि लीजधारक हैं.
पहले यह था प्रावधान
अब तक चल रहे प्रावधान के अनुसार लीज नवीकरण के समय अद्यतन बाजार मूल्य के आधार पर आवासीय उद्देश्य के लिए दो फीसदी और व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पांच फीसदी सलामी लेनी थी. पूर्व में जमा की गयी सलामी राशि घटाकर ली जाती थी. वहीं लगान के रूप में आवासीय उद्देश्य की भूमि की दो फीसदी और व्यावसायिक उद्देश्य की भूमि की पांच फीसदी पर लीज नवीकरण में प्रतिवर्ष 7.5 फीसदी वृद्धि की दर से लागू इंडेक्सिंग पद्धति से राशि ली जाती रही है. सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन को लेकर चल रहे विरोध के बीच खासमहल लीज की जमीन में नयी लीज रेट व सलामी की दर आग में घी का काम कर सकती है.
नया प्रावधान
लीज बंदोबस्ती : खासमहल भूमि के व्यावसायिक प्रयोजन के लिए लीज बंदोबस्ती को भूमि के बाजार मूल्य की पांच फीसदी लगान और लगान की दस गुना राशि सलामी के रूप में व शेष 30 वर्षों तक पांच फीसदी प्रतिवर्ष की दर से लगान देना होगा. आवासीय प्रयोजन के लिए बाजार मूल्य की दो फीसदी लगान और लगान की दस गुना राशि सलामी के रूप में व शेष 30 वर्षों तक दो फीसदी प्रतिवर्ष की दर से लगान देना होगा. सलामी व 30 वर्षों का लगान एक मुश्त भुगतान करना होगा.
लीज अंतरण : लीजधारियों को खासमहाल जमीन अंतरित करने के लिए अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते भूमि की वर्तमान बाजार दर और अन्तरण की राशि (जो भी अधिक हो) की 20 फीसदी राशि लीजधारी सरकारी खाते में जमा करे.
प्रयोजन बदलने पर : लीजधारी को आवासीय लीज भूमि का प्रयोजन परिवर्तन कर व्यावसायिक, औद्योगिक, बहुमंजिला आवासीय उपयोग में लाने की अनुमति दी जा सकती है. बशर्ते लीजधारी उक्त भूमि पर निर्मित होने वाले भवन के क्षेत्र की 20 फीसदी राशि अपार्टमेंट निबंधन के लिए निर्धारित मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित मूल्य के बराबर राशि सरकार के खजाने में जमा करें.
प्रयोजन परिवर्तन की अनुमति की तिथि से अद्यतन बाजार दर से भूमि के मूल्य की दो फीसदी आवासीय या पांच फीसदी व्यावसायिक उपयोग के अनुसार वार्षिक लगान के रूप में पुनर्निर्धारित किया गया है. बिना अनुमति आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजन के मामलों में कुल राशि का दस फीसदी अधिभार अतिरिक्त देय होगा.
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