दुष्कर्म मामले में दो को 14 वर्ष की सश्रम जेल

Updated at : 30 Sep 2016 4:11 AM (IST)
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दुष्कर्म मामले में दो को 14 वर्ष की सश्रम जेल

चाईबासा : 2010 के एक दुष्कर्म मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने दो आरोपी को दोषी करार दिया. वहीं दोनों दोषी को 14 साल की सश्रम कारावास और 5-5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. इसमें टोंटो थाना अंतर्गत बिरसिंहहातु निवासी मोथरा कुंदवार और गुमदी कुंदवार शामिल […]

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चाईबासा : 2010 के एक दुष्कर्म मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने दो आरोपी को दोषी करार दिया. वहीं दोनों दोषी को 14 साल की सश्रम कारावास और 5-5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. इसमें टोंटो थाना अंतर्गत बिरसिंहहातु निवासी मोथरा कुंदवार और गुमदी कुंदवार शामिल है.

इस संबंध में पीड़िता के बयान पर 29 दिसंबर 2010 को थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था. इसमें बताया गया कि 27 जुलाई 2010 को पीड़िता छोटा गुदड़ी बाजार गयी थी. शाम छह बजे घर लौटने के दौरान बिरसिंहहातु तालाब के पास मोथरा कुंदवार से मुलाकात हो गयी. यहां मोथुरा ने शादी का प्रलोभन देकर बलात्कार किया और भाग गया.

इसके बाद मोथरा को खोजने पीड़िता उसके घर पहुंची. वहां मोथुरा और गुमदी दोनों बैठे थे. वहां मोथरा ने रात होने की बात कहकर उसे रोक लिया. रात में दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया. दूसरे दिन सुबह पीड़िता ने अपने भाई को घटना की जानकारी दी. इसके बाद मुंडा के साथ पीड़िता थाने पहुंची.

मानव तस्करी का आरोपी गिरफ्तार, जेल: चाईबासा. मुफस्सिल थाना के पुलिस ने मानव तस्करी करने के आरोपी लगिया गांव निवासी सिंगराई उर्फ सिपाही हांसदा को गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया. चेतनसिका गांव निवासी बोड़ो सुंडी के बयान पर 20 सितंबर को थाना में मामला दर्ज किया गया है. अगस्त में उसकी नाबालिग बेटी समेत गांव की अन्य तीन लड़कियों को बड़े शहरों में नौकरी दिलाने का प्रलोभन देकर दिल्ली में ले जाकर बेच दिया गया.
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