दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद
Updated at : 28 Sep 2016 4:07 AM (IST)
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प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने सुनायी सजा 20 हजार जुर्माना भी लगाया चाईबासा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी कराइकेला थाना अंतर्गत ईचाहातु गांव निवासी होली गागराई को दोषी करार देते हुए आजीवान कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही […]
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प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने सुनायी सजा
20 हजार जुर्माना भी लगाया
चाईबासा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी कराइकेला थाना अंतर्गत ईचाहातु गांव निवासी होली गागराई को दोषी करार देते हुए आजीवान कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.
जेनाबेड़ा की पीड़िता के बयान पर 29 मई 2015 को चक्रधरपुर थाना में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था.
दर्ज मामले के मुताबिक 18 मई 2015 की शाम भाई का साला होली गागराई अपने दो साथियों के साथ घर आया था. उसी समय वह घर पर अकेली थी. घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और अपने साथियों के साथ भाग गया. थोड़ी देर बाद जब उसकी मां घर आयी तो उसने आपबीती सुनायी. मां ने घटना की जानकारी ग्रामीण मुंडा को दी. गांव में बैठक भी हुई. लेकिन फैसला नहीं पर पीड़िता ने 29 मई को थाना में होली गागराई के खिलाफ मामला दर्ज कराया.
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