Advertisement
विवाहिता से दुष्कर्म में नि:शक्त दोषी
चाईबासा : विवाहिता से दुष्कर्म करने के मामले में प्रधान जिला न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी नि:शक्त नगेंद्र प्रधान को दोषी करार दिया है. हालांकि उसकी सजा को जेल में गुजारे गये समय में तब्दील करते हुए उसे रिहा कर दिया गया. सोनुवा थाना क्षेत्र के शशिकला गांव निवासी विवाहिता ने 28.12.2012 […]
चाईबासा : विवाहिता से दुष्कर्म करने के मामले में प्रधान जिला न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी नि:शक्त नगेंद्र प्रधान को दोषी करार दिया है. हालांकि उसकी सजा को जेल में गुजारे गये समय में तब्दील करते हुए उसे रिहा कर दिया गया.
सोनुवा थाना क्षेत्र के शशिकला गांव निवासी विवाहिता ने 28.12.2012 को दर्ज करायी शिकायत में बताया था कि रिश्ते के देवर नगेंद्र ने 3.9.2012 को उसके साथ घर में घुसकर दुष्कर्म किया था. जिसके बाद उसने फिर 8.9.2012 को पिस्तौल दिखाकर फिर से दुष्कर्म को अंजाम दिया. उसे जान से मारने की धमकी दी गयी थी इसलिए उसने यह बात किसी को नहीं बतायी. इस बीच नगेंद्र की हरकतों से परेशान होकर उसने तीन माह बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करायी. आरोपी को दूसरे ही दिन गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement