प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
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डंडे से पीटकर दादा की हत्या के दोषी को उम्रकैद
प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला नोवामुंडी थानांतर्गत डुकासाई का है अभियुक्त मृतक की पत्नी के बयान पर दर्ज हुआ था मामला चाईबासा : जमीन बिक्री से मिले पैसे बांटने को लेकर चचेरे दादाजी की डंडा से पीटकर हत्या के आरोपी ओयबन बरजो उर्फ टूंटा बरजो को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश मनोरंजन […]
नोवामुंडी थानांतर्गत डुकासाई का है अभियुक्त
मृतक की पत्नी के बयान पर दर्ज हुआ था मामला
चाईबासा : जमीन बिक्री से मिले पैसे बांटने को लेकर चचेरे दादाजी की डंडा से पीटकर हत्या के आरोपी ओयबन बरजो उर्फ टूंटा बरजो को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश मनोरंजन कवि की अदालत ने मंगलवार को दोषी करार दिया. कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी. वहीं 11 हजार रुपये जुर्माना लगाया. अभियुक्त नोवामुंडी थानांतर्गत डुकासाई का रहनेवाला है. मृतक सुखराम बरजो की पत्नी मनी बरजो के बयान पर एक सितंबर 2013 को नोवामुंडी थाने में हत्या का मामला दर्ज हुआ था. उन्होंने कहा कि उनके जेठ शत्रुघ्न बरजो का बेटे सावन बरजो ने जमीन बेची थी.
इसके पैसे के बंटवारे में शत्रुघ्न बरजो का पोता ओयबन बरजो उर्फ टूंटा को भी हिस्सा मिला. उसे भ्रम हो गया कि बंटवारे में कम पैसा मिला है. इसे लेकर आरोपी ने सुखराम बरजो के साथ झगड़ा किया. 31 अक्तूबर 2013 की रात 8.30 बजे ओयबन बरजो ने सुखराम बरजो को डंडा से सिर पर मारा. इससे सुखराम की मौत हो गयी. इसके बाद पत्नी मनी बरजो को भी मारने के लिए दौड़ाया. वह दौड़ कर ग्रामीण मुंडा घासिया बरजो के घर में छिपकर जान बचायी. उसी रात आरोपी घर में आया और बक्शा में रखे जमीन के कागजात, सीडी प्लेयर व मोबाइल लेकर चला गया.
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