चाईबासा : घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म मामले में शुक्रवार को प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्र की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी नारायण बाहंदा को दोषी ठहराते हुए 10 साल सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
दोषी नारायण बाहंदा टोटों थानांतर्गत बीरसिंहहातु गांव के बाइहातु टोला का रहनेवाला है. पीड़िता के बयान पर 7 नवंबर 2011 को टोंटो थाना में मामला दर्ज हुआ था. मामले में महिला ने बताया कि 20 अक्तूबर 2011 को उसका पति रिश्तेदारी में जोमनामा पर्व मानने गया था. वह अकेले घर में जमीन पर बैठकर पढ़ाई कर रही थी. उसी समय आरोपी दरवाजा धकेल कर अंदर घुस आया तथा बलात्कार किया. इसी बीच उसका पति घर आ गया. पति ने आरोपी को पकड़ना चाहा लेकिन उसे भी धक्का देकर घर से अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया. दूसरे दिन ग्रामीण मुंडा को जानकारी दी. गांव में दो दिन बाद बैठक में आरोपी के नहीं आने पर 7 नवंबर को मामला दर्ज कराया गया.