लेबर भुगतान में ठेकेदारों को अब देना होगा 18 फीसदी जीएसटी
Updated at : 23 Jul 2017 4:46 AM (IST)
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सर्विस के आधार पर संवेदकों को भरना होगा टैक्स पहले लेबर पेमेंट टैक्स के दायरे में नहीं था चाईबासा : वाणिज्य कर विभाग की ओर से शनिवार को माधव सभागार में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर सेमिनार का आयोजन किया गया. इसमें विभिन्न विभागों एवं विभिन्न तरह के कार्य करा रहे संवेदकों को जीएसटी […]
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सर्विस के आधार पर संवेदकों को भरना होगा टैक्स
पहले लेबर पेमेंट टैक्स के दायरे में नहीं था
चाईबासा : वाणिज्य कर विभाग की ओर से शनिवार को माधव सभागार में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर सेमिनार का आयोजन किया गया. इसमें विभिन्न विभागों एवं विभिन्न तरह के कार्य करा रहे संवेदकों को जीएसटी की जानकारी दी गयी. प्रशिक्षक के तौर पर जमशेदपुर से आये राज्य कर सहायक आयुक्त जगदीश साहू एवं प्रेम आसन कुजूर ने बताया कि अब संवेदकों को लेबर भुगतान व सप्लाई में 18 फीसदी जीएसटी देना होगा. पहले लेबर भुगतान पर कोई टैक्स नहीं था. सप्लाई में सिर्फ 5 फीसदी टैक्स ही संवेदकों को देना होता था. जीएसटी के माध्यम से संवेदकों को इनपुट टैक्स में लाभ होने की बात प्रशिक्षकों ने बतायी.
जीएसटी में टैक्स कैसे भरेंगे, क्या-क्या प्रक्रिया है, इन तमाम पहलुओं के बारे में बताया गया. इस दौरान अधिवक्ताओं और संवेदकों ने भी कई सवाल पूछे, जिसका जवाब वाणिज्यकर उपायुक्त रतन लाल गुप्ता एवं कोषागार पदाधिकारी सुदामा कुमार ने दिया. मौके पर सीए अभिषेक दोदराजका, अधिवक्ता सुनील कुमार, राज्य कर कार्यालय से विजय कुमार प्रधान, सुमित कुमार, पृथ्वी लाल राज आदि उपस्थित थे.
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