जेल अदालत में आर्म्स एक्ट व चोरी के कैदी को मिली रिहाई

Updated at : 17 Jul 2017 6:49 AM (IST)
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जेल अदालत में आर्म्स एक्ट व चोरी के कैदी को मिली रिहाई

चाईबासा : जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा की अोर से रविवार को मंडलकारा चाईबासा में जेल अदालत लगाया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रभारी सचिव राम जीयावन ने की. अदालत में कुल दो मामलों का निबटारा कर दो बंदियों को रिहाई का लाभ दिया गया. इसके […]

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चाईबासा : जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा की अोर से रविवार को मंडलकारा चाईबासा में जेल अदालत लगाया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रभारी सचिव राम जीयावन ने की. अदालत में कुल दो मामलों का निबटारा कर दो बंदियों को रिहाई का लाभ दिया गया.

इसके तहत चोरी के एक मामले में फरवरी 2017 से जेल में बंद चाईबासा कुम्हारटोली निवासी मो सैफ को जेल में बिताये अवधि को सजा मानते हुए रिहा कर दिया गया. न्यायिक दंडाधिकारी शिवम चौरसिया के न्यायालय से एक मामले का निबटारा किया गया. इसके तहत आर्म्स एक्ट के मामले में 2015 से जेल में बंद झींकपानी के सुरजाबासा निवासी पप्पू देवगम को जेल में बिताये गये अवधि को सजा मानते हुए रिहा कर दिया गया. इस अवसर पर अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी पोड़ाहाट अर्जुन साव, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सदर पार्थ सारथी घोष, न्यायिक दंडाधिकारी लुसी सोसेन तिग्गा, न्यायिक दंडाधिकारी शिवम चौरसिया, जेल अधीक्षक दीपु कुमार, जेलर श्रीकांत व न्यायालय के कर्मचारी उपस्थित थे.

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