एचएम समेत तीन को 5 वर्ष की जेल
Updated at : 06 Jun 2017 5:35 AM (IST)
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स्कूल भवन निर्माण घोटाला में मिली सजा भवन निर्माण किये बिना राशि की हो गयी थी निकासी अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चाईबासा ने सुनाया फैसला उत्क्रमित मध्य विद्यालय गुड़गांव में होना था भवन निर्माण जांच के बाद शिक्षा विभाग ने दर्ज कराया था मामला चाईबासा : विद्यालय भवन निर्माण की राशि हड़पने के मामले में […]
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स्कूल भवन निर्माण घोटाला में मिली सजा
भवन निर्माण किये बिना राशि की हो गयी थी निकासी
अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चाईबासा ने सुनाया फैसला
उत्क्रमित मध्य विद्यालय गुड़गांव में होना था भवन निर्माण
जांच के बाद शिक्षा विभाग ने दर्ज कराया था मामला
चाईबासा : विद्यालय भवन निर्माण की राशि हड़पने के मामले में सोमवार को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चाईबासा राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद उत्क्रमित मध्य विद्यालय गुड़गांव के प्रधानाध्यापक सह सचिव पोरेश नाथ पिंगुवा, ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष सोनाराम पिंगुवा और संवेदक सरिम सिंह बिरुवा को दोषी करार दिया. कोर्ट ने तीनों दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनायी. वहीं तीनों को पांच-पांच लाख आर्थिक क्षति के पहुंचाने के लिए जुर्माना लगाया.
यह राशि राज्य सरकार के खाते में जायेगी. दरअसल राज्य सरकार ने मझगांव प्रखंड के गुड़गांव उत्क्रमित मध्य विद्यालय में तीन नये कमरे के लिए 5.20 लाख और चार नये कमरे का निर्माण के लिये 7.68 लाख रुपये आवंटित किया. इसे बिना अनुमति के विद्यालय के प्रधानाध्यापक सह सचिव पोरेस नाथ पिंगुवा व ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष सोनाराम पिंगुवा ने सरिम सिंह बिरुवा को संवेदक नियुक्त कर भवन निर्माण कार्य शुरू कराया. निर्माण कार्य पूरा होने से पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खैरपाल से राशि निकाल कर गबन कर लिया गया. इस मामले में जांच के बाद विभाग ने तीनों को आरोपी बनाकर मामला दर्ज किया था. सुनवाई के बाद न्यायालय ने तीनों को दोषी पाया.
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