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दिव्यांगों को दी गयी अधिकारों व कानूनों की जानकारी

Updated at : 03 Dec 2025 10:16 PM (IST)
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दिव्यांगों को दी गयी अधिकारों व कानूनों की जानकारी

दिव्यांगों को दी गयी अधिकारों व कानूनों की जानकारी

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सिमडेगा. विश्व दिव्यांगता दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा बुधवार को सलडेगा स्थित दिव्यांग सेवा आश्रम में विशेष विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया. शिविर में प्राधिकार की सचिव मरियम हेमरोम व चीफ एलएडीसीएस प्रभात कुमार श्रीवास्तव आदि ने आश्रम में रह रहे दिव्यांगों से संवाद करते हुए उन्हें उनके कानूनी अधिकारों, सरकारी योजनाओं और विधिक सहायता सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की. सचिव मरियम हेमरोम ने बताया कि कानून में दिव्यांगों के लिए कई वैधानिक अधिकार निर्धारित हैं, जिनका उद्देश्य उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना और हर कदम पर न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना है. उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा दिव्यांगों को निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वह किसी भी कानूनी मामले में निर्भीक होकर सहायता प्राप्त कर सकें. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा संचालित पेंशन योजना का लाभ हर योग्य व्यक्ति को मिलना चाहिए. यदि किसी पात्र दिव्यांग को पेंशन या अन्य कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो वह सीधे प्राधिकार कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं. प्राधिकार उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेगा और आवश्यक कानूनी सहयोग प्रदान करेगा. चीफ एलएडीसीएस प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने भी दिव्यांगों को उनके वैधानिक अधिकारों, सरकारी अधिनियमों तथा सहायता के बारे में विस्तार से अवगत कराया. कार्यक्रम के अंत में सचिव मरियम हेमरोम ने आश्रम के दिव्यांगों के बीच गर्म वस्त्र का वितरण किया गया. मौके पर पारा लीगल वोलेंटियर सुरजीत प्रसाद, दीपक कुमार, पुरुषोतम आदि मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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