पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को 20 साल की सजा
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 18 Feb 2025 9:16 PM
पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को 20 साल की सजा
सिमडेगा. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने पॉक्सो एक्ट मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनायी तथा 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया. बताया गया कि अगस्त 2021 में बेलकुबा लेटापतरा थोलकोकोना निवासी इग्नासियुस कुल्लू ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. अदालत ने सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान व दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक अमर कुमार चौधरी ने दलीलें पेश की.
आग से झुलस कर महिला की मौत
सिमडेगा. पाकरटांड़ थाना के कदमटोली गांव में आग से झुलस जाने से एक महिला की मौत हो गयी. जानकारी के अनुसार कदमटोली निवासी सुकरो देवी देर रात चूल्हा के निकट सोयी थी. इस दौरान उसके कपड़ों में आग लग गयी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गयी. इसके बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी. जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
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