हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास

Updated at : 08 Apr 2017 8:36 AM (IST)
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हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास

सिमडेगा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम बाबू गुप्ता की अदालत ने हत्या के दो अलग-अलग मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. इसके अलावा अन्य दो लोगों को छह माह की सजा सुनायी. प्रथम मामले में सदर थाना क्षेत्र के सोगड़ा भीखाटोली निवासी दर्पण प्रधान ने वर्ष 2014 में […]

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सिमडेगा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम बाबू गुप्ता की अदालत ने हत्या के दो अलग-अलग मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. इसके अलावा अन्य दो लोगों को छह माह की सजा सुनायी. प्रथम मामले में सदर थाना क्षेत्र के सोगड़ा भीखाटोली निवासी दर्पण प्रधान ने वर्ष 2014 में हत्या की घटना को अंजाम दिया था. इस मामले में विजय मिंज एवं नीलिमा मिंज को भी आरोपी बनाया गया था.
इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दर्पण प्रधान को आजीवान कारावास की सजा सुनायी और 21 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया. इसके अलावा विजय मिंज एवं नीलिमा मिंज को छह माह की सजा सुनायी और 500 रुपये जुर्माना लगाया. दूसरे मामले में कोलेबिरा थाना में बिरसु खड़िया के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कराया गया था. इस मामले की सुनवाई करते हुए
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम बाबू गुप्ता ने बिरसु खड़िया के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा सुनायी एवं 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.
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