सिमडेगा : एसडीजेएम आलोक कुमार की अदालत ने सड़क दुर्घटना मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को एक साल की सजा सुनायी और दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जानकारी के मुताबिक 25 अगस्त 2017 को ठेठइटांगर प्रखंड के केरया देवबहार मनबोधटोली निवासी रती लाल मांझी का पुत्र कामेश्वर मांझी बोलेरो वाहन से जा रहा था.
इसी क्रम में केरया घाटी के निकट ट्रेलर (आरजे 27 जीए-3468) ने बोलेरो को चपेट में ले लिया. इस घटना में कामेश्वर मांझी की मौत हो गयी थी. उक्त मामले में ट्रेलर चालक भवानी सिंह के विरुद्ध केस दर्ज किया गया था. इसी मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने भवानी सिंह को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनायी और दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही 50 हजार रुपये क्षतिपूर्ति की राशि भुगतान करने का भी आदेश दिया. अभियोजन पक्ष से एपीपी अमित कुमार श्रीवास्तव ने दलीलें दी.