राजनगर. राजनगर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका उच्च विद्यालय व राज्य संपोषित प्लस टू उच्च विद्यालय में बाल अधिकार पर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में छात्रों को बाल संरक्षण, बाल विवाह, बालश्रम और बाल सहायता योजनाओं से जुड़ी कानूनी जानकारी दी गयी. बाल कल्याण समिति सरायकेला के सदस्य एसए हैदर ने कहा कि विवाह की आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष है. इससे कम उम्र में विवाह करवाना बाल विवाह कहलाता है, जो दंडनीय अपराध है. 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराना बालश्रम माना जाता है, जिसके लिए दंड का प्रावधान है. उन्होंने बताया कि जिन बच्चों के माता-पिता में से एक या दोनों का निधन हो गया है, उन्हें सरकार की स्पॉन्सरशिप योजना के तहत प्रति माह 4000 रुपये की सहायता दी जाती है. चाइल्ड हेल्पलाइन की परियोजना समन्वयक कविता मिश्रा ने बच्चों को 1098 हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी और इसे कॉल करके इसकी प्रक्रिया का प्रदर्शन भी किया. कार्यक्रम में परामर्शदाता मंगली मार्डी, समीर कुमार महतो, विश्वजीत सिंह मोदक सहित दोनों विद्यालयों के शिक्षक उपस्थित थे.
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