Saraikela Road Accident, सरायकेला (शचिंद्र कुमार दाश): सरायकेला-खरसावां जिले की सड़कों पर रफ्तार बेकाबू है. तेज गति और ओवरलोड वाहनों का खौफ ऐसा कि पिछले दस माह (जनवरी से अक्टूबर) के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में 176 लोगों की जान चली गयी. मृतकों में सबसे बड़ी संख्या युवाओं की है. हर हादसे के बाद सड़कें खून से लाल होती हैं, लेकिन वाहन चालकों में न तो डर है और न ही जिम्मेदारी का अहसास. अच्छी सड़कों पर वाहनों की गति पर न तो ब्रेक है और न ओवरलोडिंग पर रोक है.
सरायकेला के रास्ते पर निरीक्षण की व्यवस्था कमजोर
सरायकेला जिले में कई महत्वपूर्ण मार्गों पर निरीक्षण की व्यवस्था कमजोर है. स्पीड रडार गन की उपलब्धता नहीं होने से वाहन चालक बेखौफ होकर तेज गति से वाहन चला रहे हैं. सरायकेला से आदित्यपुर, सरायकेला-चाईबासा मार्ग, कांड्रा चौका, हाता-राजनगर और चांडिल के एनएच-33 और एनएच-32 पर सबसे ज्यादा हादसे हो रहे हैं.
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दुर्घटनाओं के आंकड़े बढ़ते जा रहे
वर्ष 2023 में 161 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 2024 में आंकड़ा बढ़कर 166 पर पहुंच गया. वर्ष 2025 के सिर्फ दस माह में ही मौत का आंकड़ा 176 पर पहुंच गया है. इसके बावजूद वाहन चालक ट्रैफिक नियमों से बेपरवाह हैं और लापरवाही बरत रहे हैं.
यातायात नियमों की अनदेखी बन रही दुर्घटना का कारण
ट्रिपल राइडिंग, नाबालिगों द्वारा ड्राइविंग, भारी वाहनों में ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार आम बात हो गई है. कई मार्गों पर स्लैग लदे वाहनों की वजह से उड़ती धूल भी दुर्घटना की वजह बन रही है.
बाइकर्स का स्टंट बढ़ा रहा खतरा
शाम होते ही कई जगहों पर खुले साइलेंसर की बाइक से स्टंट की आवाज गूंजने लगती है. इससे दुर्घटना की आशंका तो बढ़ती ही है बल्कि ध्वनि प्रदूषण भी फैलता है.
सरायकेला में 20 से अधिक ब्लैक स्पॉट चिह्नित
सरायकेला में आमदा रोड, झाबरी, आकाशवाणी मोड़, बड़ाआमदा, नागासोरेंग सहित 20 से अधिक स्थान ब्लैक स्पॉट घोषित किये गये हैं. ट्रैफिक पुलिस जुर्माना वसूलने तक सीमित है. इसके अलावा सड़क सुरक्षा की भी कड़ाई से निगरानी नहीं हो रही.
2025 में सड़क दुर्घटनाओं में मौत का ग्राफ
- जनवरी : 15
- फरवरी : 20
- मार्च : 21
- अप्रैल : 18
- मई : 20
- जून : 13
- जुलाई : 26
- अगस्त : 19
- सितंबर : 12
- अक्टूबर : 12
किन यातायात नियमों के उल्लंघन पर क्या कार्रवाई की जाती है
- बिना हेलमेट या ट्रिपल राइडिंग : 1000 रुपये जुर्माना + लाइसेंस 3 माह निलंबन
- शराब पीकर वाहन चलाना : 1000 रुपये जुर्माना
- बिना सीट बेल्ट ड्राइविंग : 1000 रुपये
- बिना बीमा वाहन : 2000 रुपये
- बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाना : 5000 रुपये
- बिना रजिस्ट्रेशन वाहन : 2000 रुपये
- बिना परमिट वाहन : 10,000 रुपये
- नाबालिग द्वारा बाइक/वाहन चलाना : 25,000 रुपये (अभिभावक पर)
- भारी वाहन ओवरलोडिंग : 20,000 रुपये + प्रति टन 2000 रुपये
- यात्री वाहन ओवरलोडिंग : प्रति यात्री 200 रुपये
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