Seraikela Kharsawan News : ग्रामीणों को बताये गये बाल विवाह के दुष्परिणाम

Published by : AKASH Updated At : 18 Dec 2025 11:29 PM

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जिला विधिक सेवा प्राधिकार सरायकेला की ओर से सरायकेला प्रखंड की मुंडाटांड़ पंचायत में जागरुकता अभियान चलाया गया.

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सरायकेला.

जिला विधिक सेवा प्राधिकार सरायकेला की ओर से सरायकेला प्रखंड की मुंडाटांड़ पंचायत में जागरुकता अभियान चलाया गया. ग्रामीणों को बाल विवाह का दुष्परिणाम बताये गये. पीएलवी पंपल बोदरा ने बताया कि बाल विवाह अपराध की श्रेणी में आता है. इसके लिए कानून में सजा का प्रावधान है. बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू है. इसके तहत दोषियों के विरुद्ध 2 वर्ष की कैद और 1 लाख रुपये जुर्माना की सजा का प्रावधान है. कानून में लड़कियों के लिए विवाह के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और लड़कों का 21 वर्ष आवश्यक है.

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