खरसावां घटना में निर्दोष पर केस

Updated at : 08 Feb 2017 2:51 AM (IST)
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खरसावां घटना में निर्दोष पर केस

मझगांव. सीएनटी व एसपीटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ पदयात्रा राज्यपाल के नाम अंचलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया नयी स्थानीय नीति लागू कर बाहरियों को बसाने की साजिश मझगांव : सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन का विरोध जायज है. राज्य सरकार ने इसे आदिवासियों पर जबरन थोपा है. इसी विरोध का नतीजा खरसावां की घटना है. […]

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मझगांव. सीएनटी व एसपीटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ पदयात्रा

राज्यपाल के नाम अंचलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया
नयी स्थानीय नीति लागू कर बाहरियों को बसाने की साजिश
मझगांव : सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन का विरोध जायज है. राज्य सरकार ने इसे आदिवासियों पर जबरन थोपा है. इसी विरोध का नतीजा खरसावां की घटना है. अब इस मामले में सरकार निर्दोष को फंसा रही है. उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है. इसे राज्य सरकार तुरंत रद्द करे. उक्त बातें मानकी मझगांव मुंडा संघ के अध्यक्ष युगल पाठपिंगुवा ने कहीं. मझगांव प्रखंड मानकी-मुंडा संघ के बैनर तले मंगलवार को हजारों ग्रामीणों ने पदयात्रा निकाली. इसके बाद मझगांव के कोल्हान डाक बंगला परिसर में हुई बैठक में वे बोल रहे थे.
वहीं प्रखंड परिसर में पारंपरिक हथियारों के साथ धरना प्रदर्शन किया गया.
इसके बाद राज्यपाल के नाम अंचलाधिकारी को मांगपत्र सौंपा गया. इसमें कहा गया कि झारखंड सरकार ने सीएनटी एक्ट 1908 की धारा 21, 49 व 71 और एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 13 में संशोधन कर जमीन की प्रकृति बदलने का प्रयास किया है, जो असंवैधानिक है. एक्ट में संशोधन से आदिवासियों के हाथ से जमीन निकल जायेगी. सीएनटी व एसपीटी एक्ट हमारे पूर्वजों की कुर्बानी से बना है. झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों का सुरक्षा कवच हमारी आर्थिक व सांस्कृतिक पहचान है. झारखंड सरकार नयी स्थानीय नीति लागू कर बाहरियों को झारखंड में स्थापित करने का कार्य कर रही है.
मौके पर मुकेश बिरुवा, रामो बिरूवा, देवेंन्द्र नाथ चांपिया आदि ने भी संबोधित किया. इस अवसर पर जेमा जेराई, मंगल सिंह तिरिया व अन्य उपस्थित थे.
पारंपरिक हथियारों के साथ प्रखंड परिसर में हुआ धरना-प्रदर्शन
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