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Seraikela Kharsawan News : 23 प्रावधानों को शामिल कर ‘झारखंड पेसा कानून’ बने

23 प्रावधानों को शामिल कर ‘झारखंड पेसा कानून’ बने

संवाददाता, खरसावां चाई के मानकी मुंडा सभागार में मानकी मंगल सिंह सोय की अध्यक्षता में मानकी-मुंडाओं की जिला स्तरीय बैठक हुई. बैठक में अनुसूचित क्षेत्र में पेसा से आधारित विषय पर विचार-विमर्श किया गया.जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आये मानकी, मुंडा व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने पेसा कानून पर अपनी बातों को रखा. मुंडारी खूटकट्टी रक्षा एवं विकास समिति (39 मौजा) के अध्यक्ष मानसिंह मुंडा ने बताया कि केंद्रीय पेसा कानून 1996 के 23 प्रावधानों को समाहित कर ‘झारखंड पेसा क़ानून’ बनाने की मांग की गयी. साथ ही झारखंड की पांचवीं अनुसूचित क्षेत्र ‘झारखंड पेसा क़ानून’ को लागू करने की मांग की गयी.

ड्राफ्ट तैयार कर राज्यपाल को सौंपा जायेगा

बैठक में निर्णय लिया गया कि केंद्रीय पेसा कानून 1996 की तर्ज पर (झारखंड की पांचवीं अनुसूचित क्षेत्र) में पेसा की नियमावली ड्राफ्ट तैयार करने के लिये मुंडा-मानकी, बुद्धिजीवियों का पंचायत से लेकर प्रखंड, जिला व प्रमंडल स्तरीय समिति बनायी गयी है. जल्द ही ड्राफ्ट कमेटी द्वारा तैयार कर राज्यपाल को देने का निर्णय लिया गया. बताया गया कि 29 मई को इसे लेकर टाटा कॉलेज स्थित ऑडिटोरियम में प्रमंडल स्तरीय बैठक आयोजित की जायेगी.

पांचवीं अनुसूचित क्षेत्र में ‘झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001’ का विरोध

बैठक में पांचवीं अनुसूचित क्षेत्रों में ‘झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001’ का विरोध किया गया. साथ ही बताया गया कि सामान्य क्षेत्रों में इसे लागू करने पर किसी तरह की आपत्ति नहीं है. बैठक में लक्ष्मण हेंब्रम, गोला राम लोवादा, निरंजन महतो, रासाय सोय, गोपीनाथ मुंडा, रांदो गागराई, रामाय सोय, रामकृष्ण सोय, सितंबर गुंदुवा, प्रभाकर मंडल, मंगल सिंह मुंडा, दुर्गा मुंडा, राम हांसदा, भरत सिंह मुंडा, शैलेश हेंब्रम, शंकर सरदार, लखींद्र सरदार, परमेश्वर महतो, दिनेश बांकिरा, सुखराम मुंडा, गोपाल सिंह मुंडा समेत कुचाई, खरसावां, सरायकेला, राजनगर एवं गम्हरिया क्षेत्र के मानकी-मुंडा शामिल हुए.

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