सरायकेला : सरायकेला-खरसावां के धातकीडीह में तबरेज अंसारी (22) मॉब लिंचिंग मामले में पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है. मेडिकल व जांच रिपोर्ट के आधार पर 11 आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा (302) हटा दी गयी है. अब उनके खिलाफ आइपीसी की धारा 304 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
इस मामले में पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जिनमें 11 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गयी है. दो आरोपी विक्रम मंडल और अतुल महाली के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की गयी है. उनके खिलाफ जांच जारी है. वारदात का वीडियो भी जांच के लिए जालंधर एफएसएल भेजा गया है. सरायकेला एसपी एस कार्तिक ने बताया, तबरेज अंसारी मौत मामले में कई स्तर पर जांच की गयी. मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने पिछले माह अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें 11 लोगों पर गैर इरादतन हत्या का केस चलाने का निर्णय हुआ है. दोबारा मेडिकल जांच में भी तबरेज की मौत को हार्ट अटैक ही करार दिया गया है.
गत 17 जून की रात ग्रामीणों ने चोरी के आरोप में तबरेज की पिटाई कर दी थी. 18 जून को सरायकेला पुलिस ने उसे चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा था. इलाज के दौरान 22 जून को उसकी मौत हो गयी थी.