बसों की सीटें जर्जर, सीसीटीवी गायब मिले, जाली भी नहीं था

Updated at : 27 Feb 2018 5:00 AM (IST)
विज्ञापन
बसों की सीटें जर्जर, सीसीटीवी गायब मिले, जाली भी नहीं था

डीटीओ ने की स्कूल बसों की औचक जांच, दी हिदायतें, स्कूली बसों में सीबीएसई की गाइडलाइन के अनुरूप व्यवस्था जरूरी अग्निशमन यंत्र अप टु डेट नहीं सरायकेला : सीबीएसई की गाइडलाइन के अनुरूप स्कूली बसों को संसाधन युक्त बनाना सुनिश्चित करने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन ने सोमवार को कई स्कूली बसों की […]

विज्ञापन

डीटीओ ने की स्कूल बसों की औचक जांच, दी हिदायतें,

स्कूली बसों में सीबीएसई की गाइडलाइन के अनुरूप व्यवस्था जरूरी
अग्निशमन यंत्र अप टु डेट नहीं
सरायकेला : सीबीएसई की गाइडलाइन के अनुरूप स्कूली बसों को संसाधन युक्त बनाना सुनिश्चित करने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन ने सोमवार को कई स्कूली बसों की जांच की. इस दौरान बसों में खामियां देख वे संबंधित स्कूलों के प्रबंधन पर काफी बिफरे. इसके बाद वे कांड्रा स्थित शेन इंटरनेशनल स्कूल पहुंचे.
डीटीओ ने स्कूल के वाइस प्रिसंपिल को बसों में 15 दिनों के अंदर स्कूल की बसों में सीबीएसई की गाइडलाइन के अनुरूप व्यवस्था करने की हिदायत देते हुए ऐसा नहीं होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी. जांच के दौरान बसों की सीटें जर्जर मिलीं तो उसमें ग्रिल भी नहीं लगे थे, सीसीटीवी नहीं लगा था,अग्निशमन यंत्र अप टु डेट नहीं था. इसी प्रकार हाइड्रॉलिक इमरजेंसी डोर, स्कूल का कॉन्टैक्ट नंबर, रूट नंबर, स्टॉप साइन और दुर्घटना की वार्निंग आदि अपडेट नहीं थे. डीटीओ ने स्कूल प्रबंधन को कड़ा निर्देश देते हुए बच्चों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहते हुए पंद्रह दिन बाद दुबारा बसों की जांच करने की बात करते हुए उस दौरान अनियमितता पाये जाने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी.
15 दिन में ठीक करने की दी हिदायत, अन्यथा होगी कड़ी कार्रवाई
बसों में ये होना है जरूरी
खिड़कियों में ग्रील, इमरजेंसी दरवाजा, स्पीड लिमिट (40किमी/घंटा),पांच किलो का अग्निशमन यंत्र, जीपीएस सीसीटीवी, प्राथमिक उपचार बॉक्स, पीने का पानी,वाहन की फिटनेस पेपर,वैध परमिट, इंश्योरेंस, चालक का लाइसेंस,लेडी एटेंडेंट,चालक व कंडक्टर के मोबाइल नंबर के साथ नेमप्लेट समेत स्कूली बैग रखने का रैक आदि.
लाइसेंस भी हो सकता है रद्द
सीबीएसई गाइडलाइन को ताक पर रखकर सड़क पर स्कूल बस चलवाते पाये जाने पर बस को जब्त किया जा सकता है तथा लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है. जांच में अनियमितता पाये जाने पर संबंधित स्कूल प्रबंधन के विरुद्व कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
स्कूली बसों की जांच के क्रम में काफी अनियमितता मिली. शेन इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल को 15 दिनों में बसों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है. 15 दिन बाद फिर जांच अभियान चलाया जायेगा, जिसमें अनियमितता मिलने पर बस के साथ स्कूल पर भी कार्रवाई की जाएगी.
दिनेश रंजन,डीटीओ सरायकेला खरसावां
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola