न्यायालय ने रोका एसडीओ का वेतन

Updated at : 10 Nov 2016 4:48 AM (IST)
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न्यायालय ने रोका एसडीओ का वेतन

साहिबगंज : सिविल जज प्रथम सिनीयर डिविजन एसएन सिकंदर ने बुधवार को साहिबगंज के एसडीओ मृत्युंजय वरणवाल का टाइटिल सूट नं0 10/13 के मामले में उनका वेतन रोकने का आदेश दिया है. विदित हो कि उक्त वाद संख्या 10/13 मोसोमात संजो बनाम बैजनाथ मंडल में सुनवायी के दौरान एसडीओ मृत्युंजय वरणवाल से सूचना आवेदन संख्या […]

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साहिबगंज : सिविल जज प्रथम सिनीयर डिविजन एसएन सिकंदर ने बुधवार को साहिबगंज के एसडीओ मृत्युंजय वरणवाल का टाइटिल सूट नं0 10/13 के मामले में उनका वेतन रोकने का आदेश दिया है.

विदित हो कि उक्त वाद संख्या 10/13 मोसोमात संजो बनाम बैजनाथ मंडल में सुनवायी के दौरान एसडीओ मृत्युंजय वरणवाल से सूचना आवेदन संख्या 33/04 मोसोमात सुधिया बनाम पुसिया देवी वैगरह का मूल सूचना आवेदन जो जिला अभिलेखागार में जमा किया जो चुका था. उसे ही कोर्ट ने मांगा था. इस संदर्भ में कोर्ट ने कई बार रिमांड पर भी लिया था.
लेकिन उक्त सूचना आवेदन की मल प्रति कोर्ट को उपलब्ध नहीं कराया गया. जिसके कारण टाइटिल सूट नं0 10/13 की आगे की कार्रवाई बाधित हो रही है. इसी मामले को लेकर बुधवार को एसएन सिकदर ने साहिबगंज के एसडीओ मृत्युंजय वरणवाल को जब तक जिला अभिलेखाकार से सूचना आवेदन संख्या 33/04 का मूल प्रति कोर्ट में उपलब्ध नहीं करायी जाती तब तक एसडीओ मृत्युंजय वरणवाल को वेतन रोकने का आदेश पारित किया है.
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