ओके::: दुष्कर्म के आरोपित ड्राइवर को सात साल की सजा

18 अप्रैल 2013 की घटनासंवाददाता, साहिबगंज दुष्कर्म मामले में बरहेट ममता वाहन के ड्राइवर सिराज अंसारी को जिला जज प्रथम राम बचन सिंह ने आठ गवाहों का परीक्षण व प्रति परीक्षण को सुनने के बाद सात वर्ष की सजा सुनायी है. साथ ही 5 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. वहीं जुर्माना की राशि नहीं […]
18 अप्रैल 2013 की घटनासंवाददाता, साहिबगंज दुष्कर्म मामले में बरहेट ममता वाहन के ड्राइवर सिराज अंसारी को जिला जज प्रथम राम बचन सिंह ने आठ गवाहों का परीक्षण व प्रति परीक्षण को सुनने के बाद सात वर्ष की सजा सुनायी है. साथ ही 5 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. वहीं जुर्माना की राशि नहीं अदा करने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा होगी. मामले को लेकर बरहेट थाना अंतर्गत सिंदरी की पीडि़ता ने बरहेट थाना में 18 अप्रैल 2013 को खैरवा गांव के ममता वाहन ड्राइवर पर जबरन दुष्कर्म का आरोप लगायी थी. प्राथमिकी में उसने बताया कि वो अपने गांव से संत माइकल स्कूल बरहेट जा रही थी तभी जादू टोला बस्ती के सिराज अंसारी ने अपनी गाड़ी में उसे लिफ्ट दिया और कुसमा गांव के सीमाजोड़ी नदी पुल के पास एकांत जगह पाकर घटना को अंजाम दिया. अदालत ने आठ गवाहों का परीक्षण व प्रति परीक्षण सुनने के बाद सिराज को भादिव की धारा 376 तहत सात वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी.
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