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अब पारा शिक्षकों पर नहीं चलेगी मुखियाजी की मनमानी

संवाददाता, साहिबगंजपंचायती राज नियम के तहत पारा शिक्षकों के अनुपस्थिति विवरणी मुखिया के हस्ताक्षर कराने की बाध्यता पर पंचायती राज संस्थाओं द्वारा उनके प्रायोजित शक्तियों के क्रियान्वयन पर नया दिशा निर्देश जारी किया गया है. जिस पर मुखिया के मनमानी नहीं चलेगी. क्योंकि पंचायती राज एवं एनआरइपी विशेष प्रमंडल विभाग पंचायत राज निदेशालय के पत्र […]

संवाददाता, साहिबगंजपंचायती राज नियम के तहत पारा शिक्षकों के अनुपस्थिति विवरणी मुखिया के हस्ताक्षर कराने की बाध्यता पर पंचायती राज संस्थाओं द्वारा उनके प्रायोजित शक्तियों के क्रियान्वयन पर नया दिशा निर्देश जारी किया गया है. जिस पर मुखिया के मनमानी नहीं चलेगी. क्योंकि पंचायती राज एवं एनआरइपी विशेष प्रमंडल विभाग पंचायत राज निदेशालय के पत्र संख्या 2299 रांची 31 जुलाई 2014 के क्रमांक 12 में साफ शब्दों में लिखा गया है कि जिन पदाधिकारियों, कर्मचारियों की उपस्थित विवरणी किसी पंचायती राज प्रतिनिधियों को देनी है, तो उनकी उपस्थिति विवरणी प्रत्येक माह के 28 जनवरी तक मुखिया, संबंधित प्रतिनिधि उनके नियंत्री पदाधिकारी या निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उपलब्ध करा देंगे. इस तिथि तक उपस्थित विवरणी नहीं उपलब्ध कराने पर माना जायेगा कि संबंधित पदाधिकारी, कर्मचारी पूरे माह उपस्थित रहे हैं. उनके वेतन का भुगतान कर दिया जायेगा. उपस्थिति विवरणी के अभाव में किसी कर्मचारी का वेतन भुगतान लंबित नहीं रहेगा. मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुखिया, पंचायत समिति सदस्य से भी अनुपस्थिति विवरणी पर हस्ताक्षर करवा जमा कर सकेेंगे. पारा शिक्षक संघ के जिला उपाध्यक्ष सियाराम यादव व प्रखंड अध्यक्ष चंदन कुमार ने पंचायत राज निदेशालय विभाग को आभार प्रकट करते हुए कहा कि इससे पारा शिक्षकों के मानदेय समस्या सरल व सुलभ हो जायेगी तथा मुखिया की मनमानी नहीं चलेगी. इन दोनों संघ के नेताओं ने कहा कि पंचायती राज निदेशालय द्वारा 31 जुलाई 2014 को ही पत्र संख्या 2299 के माध्यम से आदेश लागू किया गया है. लेकिन विभागीय पदाधिकरी के उदासीनता से अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है.——————————फोटों नं 16 एसबीजी 6 हैं.कैप्सन: शुक्रवार को जानकारी देते सियाराम यादव.

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