ePaper

फुटपाथ दुकानदारों के मामले में हाइकोर्ट के आदेश का पालन हो : फेडरेशन

Updated at : 20 Sep 2025 12:25 AM (IST)
विज्ञापन
फुटपाथ दुकानदारों के मामले में हाइकोर्ट के आदेश का पालन हो : फेडरेशन

नेशनल हॉकर फेडरेशन और रांची फुटपाथ दुकानदार हॉकर संघ ने कहा है कि फुटपाथ दुकानदारों के मामले में हाइकोर्ट के 12 अगस्त 2025 के आदेश का पालन होना चाहिए.

विज्ञापन

रांची. नेशनल हॉकर फेडरेशन और रांची फुटपाथ दुकानदार हॉकर संघ ने कहा है कि फुटपाथ दुकानदारों के मामले में हाइकोर्ट के 12 अगस्त 2025 के आदेश का पालन होना चाहिए. फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव शक्तिमान घोष ने शुक्रवार को सत्यभारती सभागार में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़ने से पहले बसाया जाये. उन्होंने हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में कहा कि फुटपाथ दुकानदारों के लिए जो कानून बनाया गया था, उसे लागू किया जाये. कानून के आधार पर नौ साल पहले रांची में फुटपाथ दुकानदारों का सर्वे कराया गया था. सर्वे के आधार पर टाउन वेंडर कमेटी का गठन हुआ था, जो अपना काम कर रही थी. लेकिन बीते कुछ वर्षों में कानून के खिलाफ कार्य हो रहा है. श्री घोष ने कहा कि एक बार फिर से सर्वे कराया जाये और टाउन वेंडर कमेटी का पुनर्गठन हो. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार और नगर निगम उनकी मांगें नहीं मानते हैं, तो दुर्गा पूजा के बाद चरणबद्ध आंदोलन किया जायेगा. 24 नवंबर को रैली निकाली जायेगी और राजभवन के समक्ष धरना दिया जायेगा. इसके अलावा आगामी विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव भी किया जायेगा. शक्तिमान घोष ने बताया कि 2016 के सर्वे में रांची में 5901 फुटपाथ दुकानदार थे, जबकि 2015 में रांची शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर यह संख्या लगभग 30,000 थी. उन्होंने कहा कि सरकार और निगम से उम्मीद है कि फुटपाथ दुकानदारों की मांगों पर ध्यान दिया जायेगा और इस पर पहल की जायेगी. संवाददाता सम्मेलन में रांची फुटपाथ दुकानदार संघ के अध्यक्ष दीपक सिंह, महासचिव अनिता दास, राजकुमार चौरसिया सहित अन्य लोग शामिल थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
PRAVEEN

लेखक के बारे में

By PRAVEEN

PRAVEEN is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola