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Ranchi news :22 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार दोषी को 15 साल की सजा

दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

: दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया वरीय संवाददाता, रांची 22 किलो से अधिक गांजा के साथ गिरफ्तार मुन्ना वर्णवाल को अपर न्यायायुक्त अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने 15 साल की सजा व दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. वह न्यू मधुकम के महादेवनगर का निवासी है. इसी मामले में जितेंद्र सिंह उर्फ मछली सिंह और हरेंद्र सिंह को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण रिहा कर दिया गया. मामले में एनसीबी के विशेष लोक अभियोजक कुमार वशिष्ठ प्रसाद ने बहस की. अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किये गये, जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक भी गवाह पेश नहीं किया गया. जानकारी के मुताबिक 11 सितंबर 2017 को नारकोटिक्स ब्यूरो ने गुप्त सूचना पर मुन्ना वर्णवाल के घर में छापेमारी कर 22 किलो से अधिक गांजा बरामद करते हुए मुन्ना वर्णवाल व उसके नाबालिग पुत्र को गिरफ्तार किया था. पूछताछ में अभियुक्त मुन्ना ने दो सप्लायर जितेंद्र सिंह उर्फ मछली सिंह तथा हरेंद्र सिंह का नाम बताया था. एनसीबी ने बाद में जितेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया था, जबकि बढ़ते दबाव के कारण हरेंद्र सिंह कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. मामले में अभियुक्त मुन्ना वर्णवाल के नाबालिग पुत्र का मामला जेजे बोर्ड में चल रहा है.

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