12.7 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

पैनम कोल माइंस अवैध खनन मामले में खान विभाग के सचिव हाजिर हुए

प्रार्थी को राज्य सरकार के जवाब का प्रति उत्तर दायर करने के लिए मिला दो सप्ताह का समय

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने पैनम कोल माइंस के अवैध खनन मामले की सीबीआइ जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के शपथ पत्र पर प्रार्थी को जवाब दायर करने के लिए समय प्रदान किया. मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी. मामले की सुनवाई के दाैरान खान विभाग के सचिव सशरीर हाजिर थे. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दायर किया गया, जिस पर प्रार्थी की ओर से समय देने का आग्रह किया गया, जिसे खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया. प्रार्थी अधिवक्ता राम सुभग सिंह ने मामले में स्वयं पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अधिवक्ता राम सुभग सिंह ने जनहित याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2015 में पैनम कोल माइंस नाम की कंपनी को पाकुड़ व दुमका जिला में कोयला खनन का लीज मिला था, लेकिन उस पर यह आरोप है कि उसने लीज से अधिक खनिज का खनन किया है. इससे सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा है. मामले में जांच भी की गयी है, लेकिन उसकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई नहीं की गयी है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने खान सचिव को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar News Desk
Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel