पारा शिक्षकों और सरकार को हाईकोर्ट से झटका, क्वालिफाइंग मार्क्स पर कोर्ट ने कही ये बात

Jharkhand High Court
Sarkari Naukri: झारखंड हाईकोर्ट से पारा टीचर्स और सरकार को झटका लगा है. कोर्ट ने क्वालिफाइंग मार्क्स में पारा टीचर्स को छूट देने के फैसले को कोर्ट ने गलत कहा है.
Sarkari Naukri|Jharkhand High Court on Assistant Teachers Recruitment | रांची, सुनील कुमार झा : झारखंड के पारा शिक्षकों और राज्य सरकार को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है. हाईकोर्ट ने क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देने के सरकार के फैसले को गलत करार दे दिया है. हालांकि, हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि अगर वह चाहे, तो राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकती है. हाईकोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा विभाग ने महाधिवक्ता की राय मांगी है.
हाईकोर्ट के आदेश पर शिक्षा विभाग ने मांगी महाधिवक्ता की राय
शिक्षा विभाग ने महाधिवक्ता से पूछा है कि हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाये या इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाये. महाधिवक्ता की राय मिलने के बाद सरकार इस पर कोई निर्णय लेगी.
26 हजार सहायक आचार्यों की नियुक्ति में आरक्षित हैं 50% सीटें
झारखंड में 26 हजार सहायक आचार्यों की नियुक्ति में पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देने का सरकार ने निर्णय लिया था. सहायक आचार्य की नियुक्ति में 13 हजार सीटें पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित हैं. नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है.
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सहायक आचार्य नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये आदेश
सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने एक फैसला दिया था. शीर्ष अदालत ने कहा था कि सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही परीक्षा में शामिल किया जाये. केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के सफल अभ्यर्थी इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रहहे हैं. सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी जल्द से जल्द परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं.
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2023 में शुरू हुई थी सहायक आचार्य नियुक्ति की प्रक्रिया
झारखंड सरकार ने प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति में पारा शिक्षकों के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का फैसला किया था. इसी साल 26 हजार सहायक आचार्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई. नियमावली के अनुरूप पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित सीटों पर गैर पारा अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो सकती. भले उसे पारा शिक्षक से अधिक अंक मिले हों.
पारा शिक्षकों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स तय नहीं
सरकार ने यह नियमावली तो बना दी, लेकिन यह तय नहीं किया कि पारा शिक्षकों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगी. दूसरी तरफ, गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स तय हैं. सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग कटऑफ तय हैं.
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By मिथिलेश झा
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