ePaper

कांके विधायक समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र मामले में अब 11 दिसंबर को होगी सुनवाई

Updated at : 05 Dec 2023 10:55 PM (IST)
विज्ञापन
कांके विधायक समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र मामले में अब 11 दिसंबर को होगी सुनवाई

एकल पीठ ने राज्य छानबीन समिति द्वारा समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने को गलत करार देते हुए आदेश को रद्द कर दिया था.

विज्ञापन

रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने कांके विधायक समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनाैती देनेवाली अपील याचिकाअों पर सुनवाई की. जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षतावाली खंडपीठ में मामले की सुनवाई जारी रही. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 11 दिसंबर की तिथि निर्धारित की. राज्य जाति छानबीन समिति द्वारा समरी लाल के मामले में अंतिम आदेश पारित नहीं करने के आदेश को बरकरार रखा. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से समय देने का आग्रह किया गया, जिसे खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सुरेश बैठा व राज्य सरकार ने अलग-अलग अपील याचिका दायर की है.

उन्होंने एकल पीठ के आदेश को चुनाैती दी है. एकल पीठ ने राज्य छानबीन समिति द्वारा समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने को गलत करार देते हुए आदेश को रद्द कर दिया था. साथ ही मामले को राज्य छानबीन समिति के पास रिमांड बैक कर दिया था. पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने मामले में अंतरिम आदेश देते हुए कहा था कि राज्य जाति छानबीन समिति की जांच कांके विधायक समरीलाल के मामले जारी रहेगी, लेकिन समिति अपना अंतिम आदेश पारित नहीं करेगी.

Also Read: कांके विधायक समरी लाल को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जाति प्रमाण पत्र रद्द करने का आदेश निरस्त

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola