Ranchi News : डाकघर के 2.10 करोड़ गबन करने के मामले में तीन की याचिका खारिज

Published by : SHRAWAN KUMAR Updated At : 18 Mar 2025 12:10 AM

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मामले में सीबीआइ ने जांच पूरी कर वर्ष 2024 में प्राथमिकी दर्ज की थी

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रांची. सीबीआइ की विशेष अदालत ने गढ़वा के रमना डाकघर से 2.10 करोड़ रुपये गबन करने के मामले में तीन आरोपियों अश्वनी कुमार, संजय कुमार गुप्ता, विकास कुमार की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी. गबन का मामला वर्ष 2019 का है. इस संबंध में सीबीआइ ने जांच पूरी कर वर्ष 2024 में प्राथमिकी दर्ज की है. मामले में पोस्टमास्टर कामेश्वर राम भी आरोपी हैं. सीबीआइ में दर्ज मामले के अनुसार रमना पोस्ट ऑफिस में काफी समय से बंद खाता से 2.10 करोड़ रुपये दूसरे खाता में ट्रांसफर कर लिया गया था. रुपये ट्रांसफर करने के लिए मिलता-जुलता नाम का खाता बनाया गया और फिर पैसा दूसरे खाते में ट्रांसफर कर लिया. इसके बाद पोस्टमास्टर कामेश्वर राम के अलावा निजी कर्मी अश्वनी कुमार, संजय कुमार गुप्ता, विकास कुमार ने मिलकर रुपये का बंदरबांट कर लिया. बाद में जांच करने पर उक्त रुपये का कोई हिसाब नहीं मिला, तो वरीय अधिकारियों ने सारी बातें सीबीआइ को बतायी. इसके बाद जांच कर मामले में केस दर्ज किया गया.

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