वरीय संवाददाता, रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने कांके के विधायक सुरेश कुमार बैठा के निर्वाचन को चुनाैती देनेवाली चुनाव याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुना. पक्ष सुनने के बाद अदालत ने चुनाव याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया. साथ ही निर्वाचित विधायक सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता बिनोद सिंह ने अदालत को बताया कि मतगणना में गड़बड़ी हुई है. रिटर्निंग अफसर के पास कई बूथों के वोट व वीवीपैट की दोबारा मतगणना कराने की मांग को लेकर उन्होंने तीन बार लिखित आवेदन दिया, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया. पुनर्मतगणना नहीं करायी गयी. 968 वोटों के अंतर से प्रतिवादी उम्मीदवार सुरेश कुमार बैठा को निर्वाचित घोषित कर दिया गया. अधिवक्ता श्री सिंह ने पुनर्मतगणना कराने, कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश कुमार बैठा का निर्वाचन रद्द करने तथा उन्हें विजयी घोषित करने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी भाजपा उम्मीदवार डॉ जीतू चरण राम ने चुनाव याचिका दायर की है. उन्होंने कांके के विधायक सुरेश कुमार बैठा के निर्वाचन को चुनाैती दी है. प्रार्थी ने याचिका में कहा है कि कई बूथों का इवीएम निर्धारित समय में पंडरा स्थित स्ट्रांग रूम में नहीं लाया गया था. इवीएम जहां पर था, वहां उनके प्रतिनिधि नहीं थे. उसमें गड़बड़ी की आशंका है. कई बूथों की मतगणना में गड़बड़ी हुई है. उन्होंने पुनर्मतगणना कराने का आवेदन दिया था, लेकिन रिटर्निंग अफसर ने नहीं माना.
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