रांची. राज्य में अब पुलिस को एफआइआर से लेकर गिरफ्तारी तक की जानकारी पुलिस के वेबसाइट में अपलोड करनी होगी. गृह विभाग के निर्देश पर प्रशिक्षण निदेशालय ने इससे संबंधित निर्देश जारी कर दिया है. प्राथमिकी के अलावा प्रारंभिक जांच रिपोर्ट, घटना से जुड़े अपराध की पूरी विवरणी, आरोपी ने क्या न्यायालय में सरेंडर किया है, इसके बारे में भी बताना होगा. इसके साथ ही तलाशी और जब्ती, फाइनल रिपोर्ट, एफएसएल से संबंधित रिपोर्ट सहित अन्य जानकारी भी वेबसाइट में अपलोड करना अनिवार्य होगा. प्रशिक्षण निदेशालय की ओर से इस दिशा में सभी जोनल आइजी, सभी रेंज डीआइजी और सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया गया है.
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