रांची. अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने चाकू से वार कर सौरव संजीव पांडे की हत्या करने के दोषी विक्की नायक को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. हत्या की घटना को नौ जुलाई 2022 को ओरमांझी थाना क्षेत्र के चकला गांव में अंजाम दिया गया था. सौरव संजीव पांडे और विक्की नायक के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई, जो बाद में झड़प में बदल गयी. इसी बीच विक्की ने चाकू से सौरव की गर्दन पर तीन-चार बार वार कर दिया. इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था. उसे मेदांता अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था. घटना को अंजाम देने के बाद विक्की चाकू फेंक कर भाग गया था. मामले में सौरव की मां ने ओरमांझी थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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