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झारखंड के कस्तूरबा स्कूल की सभी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित, शिक्षक नियुक्ति नियमावली में होगा बदलाव

झारखंड में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आरक्षण प्रावधान में बदलाव होगा. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा पहली बार विद्यालय में शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति के लिए नियमावली बनायी जा रही है.

रांची: अब झारखंड के कस्तूरबा स्कूलों में महिला शिक्षक ही पढ़ा सकेंगी. ऐसा इसलिए क्यों कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बदलाव होने जा रहा है. इसके तहत स्थायी शिक्षक नियुक्ति में सभी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी. प्रावधान के अनुरूप विद्यालय में सिर्फ महिला शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है. इसे लेकर शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है.

बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा कार्मिक विभाग को को नियमावली भेज दी थी. लेकिन कार्मिक विभाग ने प्रस्ताव को लौटा दिया है. नियमावली में किये गये प्रावधान के अनुरूप राज्य में वर्तमान में प्रभावी आरक्षण प्रावधान में बदलाव करना होगा. प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है. इसके बाद कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा.

राज्य सरकार के प्रभावी आरक्षण नीति के तहत ही अलग-अलग वर्ग की महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होगी, पर शत-प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए ही आरक्षित रहेगी. राज्य में 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं. इसके अलावा 57 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय हैं. इन विद्यालयों में शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति की जायेगी. इन विद्यालयों में अब तक अनुबंध पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाती थी.

एक विद्यालय में 11 पद हैं स्वीकृत

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षक के 11 पद सृजित हैं. विद्यालय में शिक्षकों के पद का सृजन प्लस टू विद्यालय के तर्ज पर किया गया है. नियुक्ति परीक्षा भी प्लस टू विद्यालय के तर्ज पर ली जायेगी. स्थायी नियुक्ति में विद्यालय में पूर्व से से कार्यरत शिक्षकों के 50 फीसदी पद आरक्षित किया गया है.

राज्यस्तरीय होगा शिक्षकों का कैडर :

कस्तूरबा विद्यालय के शिक्षकों का कैडर राज्य स्तरीय होगा. नियुक्ति परीक्षा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जायेगी. इसमें स्नातकोत्तर स्तरीय प्रश्न पूछे जायेंगे.

अंतर विभागीय समिति में होगा विचार

राज्य में कस्तूरबा स्कूल के साथ-साथ मॉडल स्कूल में भी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियमावली बनायी जा रही है. विद्यालयों में नियुक्ति के लिए पहली बार नियमावली बनायी जा रही है. ऐसे में इसके लिए एक अंतर विभागीय समिति का गठन किया जायेगा. समिति में नियमावली के प्रावधानों को देखेगी. समिति में शिक्षा विभाग के अलावा कार्मिक, वित्त व विधि विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे. मॉडल स्कूल में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी. परीक्षा अंग्रेजी में ली जायेगी.

Posted By: Sameer Oraon

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